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याचिका आई- कमिश्नर ऑफिस में गैर हिंदुओं को काम करने से रोको, कोर्ट ने रगेद दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- देश को 100 साल पीछे धकेलने वाली याचिका.

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें किसी गैर हिंदू के कमिश्नर दफ्तर में भर्ती करने पर रोक की मांग की गई थी.
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अमित
15 दिसंबर 2020 (अपडेटेड: 15 दिसंबर 2020, 07:33 AM IST)
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को एक याचिका खारिज की. याचिका में क्या था? मांग की गई थी कि कमिश्नर ऑफिस में किसी भी गैर हिंदू को काम करने की इजाज़त न दी जाए. इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई करना भी देश को 100 साल पीछे धकेलना होगा.
चीफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी के बेंच के सामने जब ये याचिका आई तो चीफ जस्टिस ने कहा,
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दो और याचिकाएं लगाई गई थीं
याचिका में कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टिट्यूशंस एंड चेरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के सेक्शन 7 का हवाला दिया गया था. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करने वाले को ही कमिश्नर ऑफिस में नौकरी पर रखा जा सकता है. इसके अलावा दो और याचिकाएं लगाई गई थीं. एक में महालिंगेश्वर मंदिर के सालाना जलसे के निमंत्रण पत्र में डिप्टी कमिश्नर एबी अब्राहम का नाम लिखवाने पर आपत्ति जताई गई थी, साथ ही उनके मंदिर में प्रवेश पर रोक की मांग की गई थी. वहीं दूसरी याचिका में भारत पुनरुत्थान ट्रस्ट ने मोहम्मद देशव अलीखान के कमिश्नर ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई थी. इन्हें कानून के खिलाफ बताया था.
चीफ जस्टिस ने कहा,
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कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा
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जज ने न्यायप्रणाली पर सवाल उठाए और खुद को गोली मार ली. प्रतीकात्मक फोटो

कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करते वक्त संविधान के दर्शन को भी समझना चाहिए . प्रतीकात्मक फोटो

क्या कहता है कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टिट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट
इस कानून की धारा 7 के अनुसार कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिसटेंट कमिश्नर और वहां काम करने वाला हर व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा. उस शख्स को हिंदू धर्म को मानने वाला होना चाहिए, वह तब तक ही पद पर रह सकता है जब तक हिंदू धर्म माने.
बेंच ने इस कानून की व्याख्या करते हुए बताया
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कोर्ट ने इसके लिए दो उदाहरण भी दिए
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बेंच ने अपने फैसले के आखिर में कहा
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