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सिंधु जल संधि होगी खत्म? भारत ने पाकिस्तान को भेज दिया नोटिस, क्या कहा है?

Indus Water Treaty: संधि के अनुसार, ‘पूर्वी नदियों’ का सारा पानी भारत के ‘अप्रतिबंधित उपयोग’ (बिना रोक टोक) के लिए उपलब्ध होगा. पाकिस्तान को ‘पश्चिमी नदियों’ सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा. पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80% पानी और भारत को 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है.

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19 सितंबर 2024 (पब्लिश्ड: 09:42 AM IST)
Indus Water Treaty
भारत ने सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग की है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
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भारत ने ‘सिंधु जल संधि’ (Indus Water Treaty) पर समीक्षा और उसमें संशोधन की मांग की है. भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है. 64 साल पहले 19 सितंबर, 1960 को कराची में दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े शुभाजीत रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने इस संधि को समाप्त के लिए गंभीर राजनीतिक इरादे का संकेत दिया है. इस विषय पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.

Indus Water Treaty रद्द हो सकती है?

जनवरी 2023 में भी भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया था. और ‘सिंधु जल संधि’ में बदलाव की मांग की थी. लेकिन इस बार के नोटिस को ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है. क्योंकि इस बार सिर्फ बदलाव ही नहीं बल्कि इस पर गंभीर बातचीत और इसको रद्द करने के इरादे के संकेत दिख रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 30 अगस्त को भारत ने संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत नोटिस भेजा है. अनुच्छेद XII (3) के अनुसार, दोनों देशों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें विधिवत बदलाव किया जा सकता है.

सूत्रों ने इस नोटिस के पीछे कई कारण बताए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत के उत्सर्जन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ उर्जा के विकास में तेजी, बॉर्डर पार लगातार आतंकवाद का प्रभाव, जनसंख्या में बदलाव और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को बताया गया है. ये कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव और क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की खबरों के बीच उठाया गया है.

सिंधु जल संधि में क्या है? 

नौ सालों की बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था. संधि के प्रावधानों के अनुसार, ‘पूर्वी नदियों’ सतलुज, व्यास और रावी का सारा पानी भारत के ‘अप्रतिबंधित उपयोग’ (बिना रोक टोक) के लिए उपलब्ध होगा. पाकिस्तान को ‘पश्चिमी नदियों’ सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा. संधि के अनुच्छेद II (1) में ऐसा कहा गया है.

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पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80% पानी और भारत को 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है. इस संधि के तहत, भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार है. भारत दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है. झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर ‘किशनगंगा परियोजना’ और चिनाब पर ‘रातले परियोजना’. पाकिस्तान इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जता चुका है.

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