सिंधु जल संधि होगी खत्म? भारत ने पाकिस्तान को भेज दिया नोटिस, क्या कहा है?
Indus Water Treaty: संधि के अनुसार, ‘पूर्वी नदियों’ का सारा पानी भारत के ‘अप्रतिबंधित उपयोग’ (बिना रोक टोक) के लिए उपलब्ध होगा. पाकिस्तान को ‘पश्चिमी नदियों’ सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा. पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80% पानी और भारत को 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है.
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