सास-ससुर के सामने पत्नी का रेप, गुजरात HC ने मैरिटल रेप पर जो कहा, सबको सुनना चाहिए!
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी ने एक महिला की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए, कई टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, उस आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं, जो डेटा बताता है.
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मैरिटल रेप पर जस्टिस दिव्येश ए. जोशी ने बड़ी नसीहत दी है. (फोटो सोर्स- आजतक और Gujarat Highcourt)
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वीडियो: गुजरात हाईकोर्ट की जिस बेंच ने सरकारी अस्पताल को काल कोठरी कहा, वो बदल गई

