कनाडा विवाद के बीच भारत सरकार ने टीवी चैनलों को साफ हिदायत दे दी
सरकार के संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित कई गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं, उसे एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था.

भारत और कनाडा (India-Canada row) के बीच छिड़े विवाद के बीच भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है. ये आदेश टेलीविजन चैनलों (Govt order to TV channels) के लिए जारी हुआ है. भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों या संदर्भों के बारे में रिपोर्ट करने से बचें जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप दर्ज हैं, या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं. सरकार ने ये आदेश संविधान के आर्टिकल 19(2) और केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के सेक्शन 20(2) के तहत जारी किया है.
समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी आदेश की कॉपी शेयर की है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित कई गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं, उसे एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था. सरकार ने कहा कि उस व्यक्ति ने टीवी चैनल पर ऐसी कई टिप्पणियां कीं जो कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ थीं.
इससे पहले 21 सितंबर को विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी. बागची ने बताया कि निज्जर की हत्या पर कनाडा सरकार द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं साझा की गई है. उन्होंने कहा,
“हमारी तरफ से कनाडा के अधिकारियों को जानकारी साझा की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. हम विशिष्ट जानकारी जानने के लिए तैयार हैं.”
कनाडा के डिप्लोमैट्स पर बात करते हुए बागची ने कहा कि हम वियना कन्वेंशन को मानते हैं. इस पर सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही हैं. कनाडा के डिप्लोमैट्स की संख्या कम किए जाने पर बागची ने कहा कि वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा. बागची ने ये भी बताया कि कनाडाई अधिकारियों को हमारे डिप्लोमैट्स को धमकी देने वाले पोस्टरों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.
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