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बेटों ने रेस्टोरेंट के बर्तन में पेशाब किया, कोर्ट ने मां-बाप पर 2.72 करोड़ का जुर्माना ठोका

लड़कों की हरकत की वजह से रेस्टोरेंट को भारी नुकसान हुआ. उसे 24 फरवरी से 8 मार्च तक आए 4000 से ज्यादा कस्टमरों का पैसा लौटाना पड़ा. इतना ही नहीं, बिल की रकम से दस गुना कैश मुआवजा भी दिया गया. इसके अलावा रेस्टोरेंट को अपने सारे बर्तन फेंकने पड़े. इसके बाद पूरी जगह को सैनिटाइज कराया गया.

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china court fines parents over teen urinating in hotpot restaurant
अदालत ने नशे में धुत 17 साल के दो लड़कों द्वारा खाने के बर्तन में पेशाब करने पर भारी जुर्माना ठोका है. (तस्वीर-X)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
17 सितंबर 2025 (Updated: 17 सितंबर 2025, 09:11 PM IST)
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एक परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया. उसने वहां एक प्राइवेट डाइनिंग रूम बुक किया था. लेकिन प्राइवेसी के नाम पर फैमिली के दो बिगड़ैल नाबालिग बेटों ने बड़ी बेहूदा हरकत की. उन्होेंने रेस्टोरेंट के बर्तन में पेशाब कर दिया. ये हरकत रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो सामने आया तो 17 साल के इन लड़कों की करतूत भी पता चल गई. रेस्टोरेंट ने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया था. उसने नाबालिगों के मां-बाप पर दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना ठोका है.

घटना इसी साल 24 फरवरी को चीन के शंघाई में बने एक मशहूर रेस्टोरेंट ‘हैडिलाओ हॉटपॉट’ में हुई थी. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के वक्त दोनों लड़कों ने शराब पी हुई थी. उनकी हरकत की वजह से रेस्टोरेंट को भारी नुकसान हुआ. उसे 24 फरवरी से 8 मार्च तक आए 4000 से ज्यादा कस्टमरों का पैसा लौटाना पड़ा. इतना ही नहीं, बिल की रकम से दस गुना कैश मुआवजा भी दिया गया. इसके अलावा रेस्टोरेंट को अपने सारे बर्तन फेंकने पड़े. इसके बाद पूरी जगह को सैनिटाइज कराया गया.

बाद में हैडिलाओ रेस्टोरेंट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसने बताया कि इस प्रकरण की वजह से उसे 2.3 करोड़ युआन का नुकसान हुआ है. इसके लिए लड़कों से हर्जाना मांगा गया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट द्वारा सभी कस्टमरों को अतिरिक्त पैसा देना उनका अपना फैसला था. इसका बोझ बच्चों पर नहीं डाला जा सकता. 

हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लड़कों के माता-पिता को कुल 2.2 मिलियन युआन (करीब 2.72 करोड़ रुपये) का मुआवजा देना होगा. इसमें रेस्टोरेंट की इमेज, सफाई और कानूनी खर्च समेत चीजें शामिल हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चों के पैरेंट्स उनकी सही से परवरिश करने में नाकाम रहे. इसके लिए वे अखबार में अपना माफीनामा प्रकाशित करवाएं.

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