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US कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, भड़के डॉनाल्ड ट्रंप, बोले- ये देश को बर्बाद कर देगा

अमेरिकी कोर्ट ने साफ कहा कि Donald Trump को टैरिफ जैसे बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं है. ट्रंप की ओर से लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध बताया गया. इसके बावजूद, ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं...

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Donald Trump
ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट की आलोचना की है. (फाइल फोटो: AP)
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रवि सुमन
30 अगस्त 2025 (अपडेटेड: 30 अगस्त 2025, 09:01 AM IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने ही एक अपील कोर्ट के फैसले की आलोचना की है. हुआ यूं है कि अपील कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप का लगाया अधिकांश टैरिफ (US Tariff) कानूनी नहीं है. इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए. डॉनल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कोर्ट के फैसले को ही गलत बता दिया है और कहा है कि उनकी ओर से लगाए टैरिफ पहले की ही तरह लागू रहेंगे.

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा,

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अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ के बारे में कहा क्या?

डॉनल्ड ट्रंप, टैरिफ को दुनियाभर में एक ‘हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन 29 अगस्त को उनके इस 'आर्थिक हथियार' को झटका लगा, जब अमेरिकी अपील कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं. वाशिंगटन डीसी स्थित ‘कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट’ ने पाया कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गए हैं. उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यापार वार्ता में लाभ उठाने और विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया है.

अमेरिकी अदालत ने एक सख्त टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद, राष्ट्रपति के पास कई बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है. लेकिन तब भी राष्ट्रपति की शक्तियों में टैक्स लगाना या टैरिफ लगाना शामिल नहीं है.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है भारत, लेकिन ये बातें भी ध्यान में रखनी होंगी!

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