दिल्ली: अधिकारी पर दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, प्रेग्नेंट हुई तो बीवी ने कराया अबॉर्शन!
आरोप है कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ने पीड़िता के साथ साल 2020 से 2021 तक कई बार रेप किया

दिल्ली से एक नाबालिगा के साथ कई बार रेप किए जाने की घटना सामने आई है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (Women & Child Development) विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर (Deputy Director) पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर अपने पति का साथ देने का आरोप है. पुलिस ने इस पूरे मामले में 120B की धारा भी लगाई है, यानी इसे आपराधिक षड्यंत्र माना जा रहा है.
आजतक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पीड़िता का परिवार और डिप्टी डायरेक्टर एक चर्च में जाते थे. दोनों परिवार एक ही शहर से आते हैं, इसलिए मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई. साल 2020 में ही पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पीड़िता परेशान रहने लगी. डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए.
जब डिप्टी डायरेक्टर ने पत्नी को बतायामहिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने इस 14 साल की पीड़िता के साथ 2020 से 2021 के बीच कई बार रेप किया. पीड़िता प्रेगनेंट हो गई, तब डिप्टी डायरेक्टर ने इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया. आरोप है कि पत्नी भी इस पूरे कांड में शामिल हो गईं. उन्होंने अपने बेटे से दवा मंगवाई और पीड़िता का गर्भपात करवा दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंग्जाइटी अटैक आने लगे. इन अटैक्स के इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली के सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में काउंसिलिंग के दौरान ही पीड़िता ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कई बार उनका रेप कर चुके हैं. उसके बाद मामले की सूचना बुराड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई. FIR के मुताबिक पीड़िता के मां-बाप सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल थे. आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने पीड़िता को चर्च में भी कई बार मोलेस्ट किया था. मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां उसे 15 जनवरी को वापस घर ले गईं.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने लगभग 2 साल के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 376 (2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है. उसका इलाज चल रहा है. उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभी दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.
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