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तहलका वाले तरुण तेजपाल आर्मी अफसर से मांगेंगे बिना शर्त माफी, पूरा मामला क्या है?

एक आर्मी ऑफिसर के मानहानि केस को लेकर तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल और पत्रकार अनिरुद्ध बहल माफी मांगने को तैयार हैं. साथ ही, 10-10 लाख रुपए भी जमा करेंगे.

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Tarun Tejpal To Publish Unconditional Apology
तरुण तेजपाल (फाइल फोटो: आजतक)
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सुरभि गुप्ता
12 जनवरी 2024 (Published: 10:03 PM IST) कॉमेंट्स
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एक आर्मी ऑफिसर के मानहानि (army officer defamation) केस को लेकर तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल और पत्रकार अनिरुद्ध बहल माफी मांगने को तैयार हैं. ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने ये बात दिल्ली हाई कोर्ट से कही है. 12 जनवरी को तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि वे अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबार में बिना शर्त अपनी माफी पब्लिश कराएंगे. ये माफीनामा पूर्व मेजर जनरल एम.एस अहलूवालिया के लिए लिखा जाएगा. 

तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की ओर से कहा गया कि वो माफीनामे में ये साफ करेंगे कि एम.एस अहलूवालिया ने न तो कोई रिश्वत मांगी थी और न ही ली थी. दोनों पत्रकारों ने कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट में 10-10 लाख रुपए भी जमा कराएंगे. 

ये भी पढ़ें- संजय सिंह मानहानि के दोषी, कोर्ट ने जुर्माना लगाया, 'योगी बाबा और 40 चोर' वाला बयान दिया था

ये पूरा मामला क्या है?

साल 2001 में, तहलका ने 'ऑपरेशन वेस्ट एंड' के नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि तब मेजर जनरल एम.एस अहलूवालिया ने रक्षा सौदों में रिश्वत ली. स्टिंग ऑपरेशन tehelka.com और जी टीवी नेटवर्क पर दिखाया गया था. इस पर एम.एस अहलूवालिया ने मानहानि का केस किया था. 

इस केस में पिछले साल (2023) जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने तहलका, तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल को मानहानि का दोषी पाया था. कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये लोग एस.एस अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपये मुआवजा दें. इस आदेश के खिलाफ तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने अपील की थी. 

इस अपील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की बेंच ने 12 जनवरी, 2024 को सुनवाई की. बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में माफी मांगना बड़ी राहत होती है. इसलिए तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को एक प्रमुख अंग्रेजी न्यूज पेपर में माफी मांगनी चाहिए.

मुआवजे पर क्या तय हुआ?

कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और प्रमोद कुमार दुबे की दलीलों पर भी गौर किया कि तेजपाल और बहल इतनी बड़ी रकम का भुगतान नहीं कर सकते. इस बीच, एम.एस अहलूवालिया के वकील ने कहा कि अधिकारी लगभग 22 साल से बदनामी के साथ जी रहे हैं और इसमें केवल माफी पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि तेजपाल और बहल को अच्छी खासी रकम जमा करानी होगी.

इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल माफी मांगेंगे और 10-10 लाख रुपए जमा करेंगे. कोर्ट ने कहा कि मुआवजे को लेकर सुनवाई की जाएगी. इस मामले को अब अप्रैल महीने के लिए लिस्ट किया गया है.

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