Budget 2020: टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट लेकिन एक झोल है
15 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स घटा है.
Advertisement
मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में टैक्स पेयर को थोड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं (FY 2019-20 में) 5 लाख तक की आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था वहीं अब भी (FY 2020-21 में) उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना.
न्यूज़ एजेंसी PTI का ट्वीट देखिए.
लेकिन पिछले इनकम टैक्स स्लैब में एक कैच ये था कि जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हुई आपको 12,500 तो टैक्स देना ही था साथ ही, जितनी भी पांच लाख से ज़्यादा इनकम है उसपर भी 20% का टैक्स था. जैसे FY 2019-20 में अगर आपकी इनकम 6 लाख थी तो आपको 12,500 + एक लाख का 20%, यानी कुल 32,500 रुपए इनकम टैक्स के रूप में देने पड़ते थे. यही अब बदल के FY 2020-21 सिर्फ 10,000 हो गया. ऐसे ही बाकी के स्लैब भी बदले हैं. जिनके बारे में हम केस वाइज़ डिस्कस करेंगे. अभी के लिए नीचे बदलाव दे रहे हैं-Those earning upto Rs 5 lakh in a year will pay no tax: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2020
इनकम टैक्स स्लैब
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने इस बार टैक्स को लेकर बड़ी छूट का एलान तो किया है, लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कह डाली कि लोगों में कन्फ्यूज़न होना लाज़िमी था. उन्होंने कहा कि लोगों के पास विकल्प होगा कि वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स दें या नए टैक्स स्लैब के हिसाब से. और अगर लोग नए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करेंगे तो उन्हें पुरानी छूटें छोड़नी होंगी.# और वो झोल-
यानी ये निश्चित है कि कुछ छूटें ऐसी हैं जो अब लागू नहीं होंगी. हो सकता है कि पिछली बार दिया गया स्टेंडर्ड डिस्कशन अब समाप्त हो गया हो. या 80c के कुछ रिबेट. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि-
पहले 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स डिडक्शन और एग्ज़म्पशन थे. अब इनमें से 70 हटा लिए गए हैं. जिससे कि टैक्स सिस्टम को सरलीकृत किया जा सके और आयकर की दर कम की जा सके.और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर आपको नए स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है तो 80C, 80D, LTC, HRA जैसे कई एग्ज़म्पशन छोड़ने पड़ेंगे. इन स्थितियों में कई लोगों के लिए पिछला वाला टैक्स स्लैब फायदेमंद हो सकता है और कईयों के लिए नया वाला.
इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं, उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे.Lower Income Tax rates for individuals only on foregoing exemptions under Section 80C, 80D, LTC, HRA among others
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2020
वीडियो देखें:
अर्थात: बजट 2020 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण को क्या नहीं करना चाहिए?-