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माइनर को बेची सिगरेट तो 7 साल तक पीना पड़ेगा जेल का पानी

माइनर का मतलब होगा 18 से कम उम्र के बच्चे.

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18 जनवरी 2016 (अपडेटेड: 18 जनवरी 2016, 12:49 PM IST)
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Source: Rediff
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जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्लियर हो गया है पार्लियामेंट में. और एक्ट के मुताबिक आए हैं बड़े सारे नियम बच्चों को नशे से बचाने के लिए. जानते हैं क्या-क्या बताया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बच्चों के लिए: 1. अगर किसी माइनर को तम्बाकू वाले प्रोडक्ट बेचे तो 1 लाख रूपए का फाइन और सात साल के लिए जेल की सैर करनी पड़ेगी. 2. इन प्रोडक्ट्स में शामिल हैं पान मसाला, बीड़ी, खैनी और गुटका. 3. माइनर का मतलब होगा 18 से कम उम्र के बच्चे. पार्लियामेंट के 'सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट' के तहत स्कूल-कॉलेजों के कैंपस के अंदर और उससे 100 मीटर तक तंबाकू बेचने पर बैन है. नियम तोड़ने पर 200 रूपए का फाइन और 3 महीने की जेल हो सकती है. हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल और असम सरकार ने तंबाकू को बैन करने के लिए कदम पहले से उठा रखे हैं.

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