सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षतावाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दिए गएसंदर्भ को बरकरार रखा और राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देनेकी समय-सीमा पर सवाल उठाया. अदालत ने जांच को वैध ठहराने का संकेत दिया, जिससेराज्यों की चुनौती अधर में लटक गई. क्या कहा कोर्ट ने, जानने के लिए पूरा वीडियोदेखें.