'22 साल साथ रहे और अब...' कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस रद्द करते हुए क्या कहा?
न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपसी सहमति के रिश्ते में खटास आने के बाद बलात्कार के आरोपों को उचित नहीं ठहरा सकते.
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19 नवंबर 2024 (Published: 09:51 PM IST) कॉमेंट्स