इलाहाबाद HC ने कहा था- 'रेप के लिए पीड़िता भी जिम्मेदार', अब सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने हाई कोर्ट की अनुचित टिप्पणी को गलत ठहराया. बेंच ने कहा कि ज़मानत के बारे में फैसला केस से जुड़े तथ्यों के आधार पर होना चाहिए. पीड़ित लड़की के खिलाफ गैरज़रूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए.
Advertisement
.webp?width=210)
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पर नाराज़गी जताई. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
Story Summary
वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

