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मानहानि मामले में राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत, अदालत ने गैर-जमानती वॉरंट जारी

Non-Bailable Warrant Against Rahul Gandhi: अदालत ने राहुल गांधी को बार-बार समन भेजा. इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए. इससे नाराज़ कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया.

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Non-Bailable Warrant Against Rahul Gandhi
राहुल गांधी के ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. (फ़ोटो- PTI)
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हरीश
24 मई 2025 (Updated: 24 मई 2025, 03:56 PM IST) कॉमेंट्स
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झारखंड की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी किया है. कोर्ट ने राहुल को 26 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी के वकील ने व्यक्तिगत उपस्थिति की बाध्यता ना होने की याचिका दायर की थी.

चाईबासा की MP-MLA अदालत शनिवार, 24 मई को मामले की सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान राहुल गांधी के वकील की याचिका को ख़ारिज कर दिया. साथ ही, ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया है.

Rahul Gandhi ने क्या कहा था?

साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर कॉमेंट किया था. तब शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. राहुल ने कहा था,

हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है. कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती है.

इसी पर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ 9 जुलाई, 2018 को चाईबासा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत के सामने मानहानि का केस दर्ज कराया. इसमें उन्होंने राहुल पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अपमान का भी आरोप लगाया है.

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मानहानि का मामला फ़रवरी, 2020 में रांची के एमपी-एमएलए अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया था. इसके बाद मामला चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए अदालत में वापस भेज दिया गया. जहां मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और कांग्रेस सांसद को समन जारी किया.

ये भी पढ़ें- राहुल ने डाली सावरकर पर ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करने की याचिका

अदालत ने राहुल गांधी को बार-बार समन भेजा. इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए. शुरुआत में ज़मानती वारंट जारी किया गया. फिर गांधी ने वारंट पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वहां याचिका का निपटारा 20 मार्च, 2024 को हुआ.

बाद में राहुल ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब इस स्पेशल कोर्ट ने ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी कर सख़्त रुख अपनाया है.

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