The Lallantop
Advertisement

मुंबई: महिला टीचर ने नाबालिग स्टूडैंट का रेप किया और मारपीट की, गिरफ्तार हुई

Mumbai Teacher Arrested: छात्र के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसमें आरोप लगाया गया कि टीचर ने एक साल से ज़्यादा समय तक उसके साथ यौन शोषण किया और मारपीट की.

Advertisement
Mumbai Teacher Arrested
आरोपी महिला टीचर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. (प्रतीकात्मक फ़ोटो- PTI)
pic
दिव्येश सिंह
font-size
Small
Medium
Large
2 जुलाई 2025 (Updated: 2 जुलाई 2025, 04:38 PM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एक महिला टीचर को नाबालिग छात्र के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ़्तार किया है. बताया गया कि यह महिला देश के टॉप पांच स्कूलों में से एक में पढ़ाने का काम करती थी. पुलिस ने जानकारी दी है कि महिला टीचर बीते एक साल से ज़्यादा वक्त से छात्र का यौन उत्पीड़न करती रही. टीचर पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

आजतक की ख़बर के मुताबिक़, छात्र की हायर सेकेंडरी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी. ऐसे में वो घर पर ही रह रहा था. मामले का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी महिला टीचर ने अपने एक हाउस हेल्प को नाबालिग छात्र के यहां भेजा. मकसद मिलने का संदेश भेजना था. तब जाकर छात्र ने अपने माता-पिता को इस मामले के बारे में बताया.

फिर बाद में छात्र के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोप लगाया गया कि टीचर ने एक साल से ज़्यादा समय तक उनके बेटे के साथ रेप-यौन शोषण किया और मारपीट की. छात्र कहीं सदमे में ना चला जाए, इसके लिए टीचर ने एंटी-एंग्जाइटी दवाएं भी दीं.

ये भी पढ़ें- कोलकाता रेप के आरोपी की हिस्ट्री खुल गई

पुलिस के मुताबिक़, शिकायत के आधार पर टीचर पर पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर की गई है. महिला को गिरफ़्तार भी कर लिया है. 

जैसा कि हमने इस मामले में पॉक्सो एक्ट का ज़िक्र किया, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुई यौन हिंसा पर कार्रवाई की जाती है. अंग्रेजी में पूरा नाम है- Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. 2012 से पहले बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को लेकर कोई ख़ास नियम-क़ानून नहीं था.

ये एक्ट कहता है कि केस जितना गंभीर हो, सज़ा उतनी ही कड़ी होनी चाहिए. बाकी कम से कम 10 साल जेल की सज़ा तो होगी ही, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लग सकता है.

वीडियो: 'हर लड़की को प्रपोज…', कोलकाता गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोनोजीत को लेकर बड़ा खुलासा

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement