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टॉयलेट में बैठकर हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुआ था, जज ने तगड़ा जुर्माना लगा दिया

20 जून को जस्टिस निरजर एस देसाई की बेंच एक मामले की वर्चुअल सुनवाई कर रही थी. इस दौरान समद अब्दुल रहमान शाह टॉयलेट सीट पर बैठकर जुड़ जाते हैं.

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gujarat high court fines man 1 lakh for attending virtual hearing from toilet
गुजरात हाईकोर्ट ने सख्स पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
14 जुलाई 2025 (Published: 09:53 PM IST) कॉमेंट्स
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गुजरात हाईकोर्ट ने बीते दिनों वर्चुअल सुनवाई के दौरान शौचालय में बैठे एक व्यक्ति को फटकार लगाते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शख्स की पहचान समद अब्दुल रहमान शाह के तौर पर हुई है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने सोमवार, 14 जुलाई को यह जुर्माना लगाया. मामले को जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी की पीठ ने स्वत: संज्ञान में लिया. उन्होंने कहा कि समद अब्दुल रहमान शाह का आचरण अवज्ञाकारी था. कोर्ट ने आगे आदेश देते हुए कहा,

"कोर्ट की अवमानना करने के बाद लाइव-स्ट्रीमिंग कार्रवाई के दौरान अपने आचरण के बारे में स्वीकार किया है. इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अगली सुनवाई से पहले वह अदालत की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपये जमा करें."

इसके अलावा कोर्ट ने हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार को भी जमकर फटकार लगाया. कोर्ट ने कहा कि उनके आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार ने कोई जवाब नहीं दिया है. इसके अलावा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सुझाव भी नहीं दिया गया. इस दौरान रजिस्ट्रार की ओर से मौजूद वकील ने भरोसा दिलाया कि वह अगली सुनवाई में अदालत की मदद करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई तय कर दी.

ये भी पढ़ें- हाई कोर्ट की सुनवाई में लाइव जुड़ा, कैमरे पर ही कर दिया मल त्याग, जज-वकील सब बैठे थे

क्या है मामला?

यह घटना 20 जून की है. जस्टिस निरजर एस. देसाई की बेंच एक मामले की वर्चुअल सुनवाई कर रही थी. इस दौरान समद अब्दुल रहमान शाह टॉयलेट सीट पर बैठकर जुड़ जाता है. इस घटना का वीडियो खूब वायरल होता है, जिसमें उसे टॉयलेट में रिलीव होते और फिर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. इसके बाद वह कुछ देर के लिए स्क्रीन से दूर चला जाता है और फिर एक कमरे में दिखाई देता है. उसके बाद इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. 

वीडियो: भारत में Birkenstock की फेक सैंडिलों पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

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