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हाई कोर्ट की सुनवाई में लाइव जुड़ा, कैमरे पर ही कर दिया मल त्याग, जज-वकील सब बैठे थे

Gujarat High Court की वर्चुअल सुनवाई में एक शख्स ने टॉयलेट सीट पर बैठकर कोर्ट की कार्यवाही में भाग लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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Gujarat High Court virtual hearing toilet sheet
एक शख्स टॉयलेट की शीट पर बैठकर कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले रहा था. (बार एंड बेच एक्स)
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आनंद कुमार
27 जून 2025 (Updated: 29 जून 2025, 09:23 AM IST) कॉमेंट्स
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वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) की सुनवाई ने कई मुश्किलें आसान की हैं. खासकर बुजुर्ग, बीमार या फिर कामगार लोगों के लिए. घर बैठे लोग कोर्ट की सुनवाई से जुड़ जाते हैं. लेकिन कुछ लोग हर नियम का अनुचित फायदा उठाने लगते हैं. ऐसी ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें एक शख्स टॉयलेट की सीट पर बैठकर गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) की वर्चुअल कार्यवाही में भाग लेता दिख रहा है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना 20 जून की है. जब जस्टिस निरजर एस देसाई की बेंच एक मामले की वर्चुअल सुनवाई कर रही थी. वीडियो में शुरुआत में 'सरमद बैटरी' के नाम से लॉग इन करने वाले शख्स का क्लोजअप दिखता है. उसने अपने गले में ब्लूटूथ इयरफोन पहना हुआ है.

इसके बाद वह अपना फोन थोड़ा सा दूर करते हुए दिखता है. इससे पता चलता है कि वह टॉयलेट की सीट पर बैठा हुआ है. इसके बाद वीडियो में उसे टॉयलेट में रिलीव होते और फिर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. इसके बाद वह कुछ देर के लिए स्क्रीन से दूर चला जाता है. और फिर एक कमरे में दिखाई देता है.  

गुजरात हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह व्यक्ति एक FIR रद्द करने की मांग करने वाले केस में प्रतिवादी के तौर पर पेश हुआ था. वह क्रिमिनल केस में शिकायतकर्ता था. मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौते के तहत कोर्ट ने FIR रद्द कर दी.

वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुचित व्यवहार करने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले इस साल अप्रैल में एक शख्स वर्चुअल सुनवाई के दौरान सिगरेट पीता हुआ पाया गया था. गुजरात हाई कोर्ट ने उस शख्स पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. 

टॉयलेट वाली घटना पहली बार नहीं हुई

मार्च 2025 में धवल पटेल नाम का एक शख्स टॉयलेट से गुजरात हाई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुआ. धवल के व्यवहार से नाराज जज ने 5 मार्च को एक आदेश पारित किया. इस आदेश में उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है. ये बेहद शर्मनाक है. अगर कोर्ट ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती से नहीं निपटेगा तो इससे जनता की नजरों में संस्था की गरिमा कम हो सकती है.  

यही नहीं जस्टिस एम ठक्कर की बेंच ने धवल पटेल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें से 50 हजार एक अनाथालय को दान किया जाए. और बाकी राशि गुजरात हाई कोर्ट कानूनी सहायता प्राधिकरण के पास जमा की जाए. 

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