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EPFO मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, बिना डॉक्यूमेंट कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट

अगर UAN को आधार के माध्यम से वैलिडेट किया जा चुका है, तो EPF सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, पति/पत्नी का नाम, जॉइनिंग की डेट और छोड़ने की तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं.

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EPFO changes THIS rule for Aadhar-linked UAN Employer approval NOT needed to update details
जिन सदस्यों का UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, उन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता से अनुमति लेनी होगी. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
7 मार्च 2025 (Published: 04:57 PM IST) कॉमेंट्स
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एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी EPFO ने अपने मेंबर्स की प्रोफ़ाइल अपडेट करने से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. हाल ही में किए गए संशोधन के बाद अब EPF सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को पर्सनल डिटेल के साथ अपडेट कर सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर UAN को आधार के माध्यम से वैलिडेट किया जा चुका है, तो EPF सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, पति/पत्नी का नाम, जॉइनिंग की डेट और छोड़ने की तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं. बता दें कि इससे पहले, सदस्यों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता से अप्रूवल लेना पड़ता था. इस कारण औसतन लगभग 28 दिनों की देरी होती थी.

EPFO के एक बयान के मुताबिक,

"वित्त वर्ष 2024-25 में नियोक्ताओं के माध्यम से सुधार के लिए EPFO के पास कुल 8 लाख मामले आए थे. जिनमें से लगभग 45% को नियोक्ता के वेरिफिकेशन या EPFO के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. इन्हें सदस्य खुद ही सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं."

पर यहां एक मुख्य बात जानना जरूरी है. जिन सदस्यों का UAN 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किया गया था, उन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता से अनुमति लेनी होगी. हालांकि, सदस्यों को किसी भी अपडेट या निकासी के लिए अपने आधार और पैन को अपने EPF खाते से लिंक करना होगा. EPF डिटेल और आधार के बीच कोई भी अनियमितता होने पर अप्रूवल में देरी हो सकती है.

खुद से जनरेट कर सकते हैं UAN

वैसे तो ज्यादातर मामलों में कंपनियां खुद ही UAN जेनरेट कर देती हैं. लेकिन एंप्लॉयी चाहें तो खुद से भी UAN निकाल सकते हैं.

- इसके लिए EPFO के यूनिफाइड पोर्टल Member Home (epfindia.gov.in) पर जाएं.

- वहां नीचे दाईं तरफ कई ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से ‘डायरेक्ट UAN अलॉटमेंट बाई एंप्लॉयीज’ का ऑप्शन चुनें.

- इस पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा. डिटेल भरते ही फोन नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी भरने के बाद एक विंडो खुलेगी.

- इसमें एंप्लॉयमेंट से जुड़ी कुछ जानकारी भरनी होगी. पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करते ही UAN जनरेट हो जाएगा.

ऐसे निकाल सकते हैं UAN

- यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं.

- EPFO के पास रजिस्टर्ड फोन नंबर भरें.

- 'पिन हासिल करें' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

- रजिस्टर्ड फोन नंबर पर पिन मिलेगा.

पिन भरने के बाद नाम, जन्म तिथि भरें. फिर आधार, पैन या मेंबर आईडी इनमें से जो ठीक लगे वो भरकर 'शो माई UAN' पर क्लिक करें. इस तरह आपको अपना UAN मिल जाएगा.

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