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पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अमेरिका ने पन्नू केस में लिया था नाम

अमेरिका ने पूर्व रॉ एजेंट Vikas Yadav पर खालिस्तानी Gurpatwant Singh Pannun को मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे. इसके तीन हफ्ते बाद ही उन्हें भारत में एक जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

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Delhi court issues non-bailable warrant against Vikas Yadav Pannu murder case
दिल्ली पुलिस ने विकास को जबरन वसूली के एक मामले में अरेस्ट किया था. (फोटो: आजतक)
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अर्पित कटियार
27 अगस्त 2025 (Updated: 27 अगस्त 2025, 12:25 PM IST)
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दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव (Vikas Yadav) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. साल 2023 में दिल्ली पुलिस ने विकास को जबरन वसूली के एक मामले में अरेस्ट किया था. जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. अब कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि मामले में बार-बार बुलाने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए.

बताते चलें कि अमेरिका ने विकास यादव पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे. इसके तीन हफ्ते बाद ही उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने विकास यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसमें उन पर जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया गया था और उनका नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा गया था. 

इसके बाद, 18 दिसंबर, 2023 को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले में विकास यादव और उनके एक कथित सहयोगी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि पुलिस ने आरोप पत्र भी दायर कर दिया था. 

ये भी पढ़ें: पन्नू केस वाले विकास यादव को दिल्ली पुलिस कर चुकी है अरेस्ट, मामला वसूली और किडनैपिंग का था

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने सोमवार, 25 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा कि विकास यादव सुबह से ही मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा, 

आरोपी विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है और उसके जमानतदार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 491 (जमानत जब्त होने की प्रक्रिया) के तहत 17 अक्टूबर तक के लिए नोटिस दिया जाता है.

सूत्रों ने बताया कि विकास के परिवार का एक सदस्य इस मामले में जमानतदार था. दरअसल, विकास ने दिल्ली की एक अदालत में ‘अपनी जान को खतरा’ बताते हुए पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था. लेकिन उन्होंने सोमवार को कोई नई अर्जी दाखिल नहीं की, जिसके बाद कोर्ट को यह कदम उठाना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, संपर्क करने पर, विकास के वकील ने सुनवाई की पुष्टि की, लेकिन कहा कि उन्हें गैर-जमानती वारंट (NBW) के बारे में जानकारी नहीं है.

वीडियो: FBI की 'Most Wanted' लिस्ट में पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव, वकीलों ने बड़ी साजिश बताई

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