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'सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत नहीं', AAP नेता के खिलाफ एक केस में CBI ने मानी ये बात

Corruption Case Against AAP’s Satyendra Jain: CBI ने कोर्ट के बताया कि यह “प्रशासनिक अनियमितताएं” हो सकती है. अदालत ने यह गुंजाइश भी छोड़ी कि अगर जैन या अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ कोई नया सबूत मिलता है तो CBI मामले की आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी.

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5 अगस्त 2025 (पब्लिश्ड: 10:24 AM IST)
CBI Finds No Evidence Corruption Case Against AAP Senior Leader Satyendra Jain Closed
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन. (फाइल फोटो- पीटीआई)
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आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को करप्शन के एक केस में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन का एक केस बंद कर दिया है. CBI ने खुद कोर्ट से जैन के खिलाफ मामले को बंद करने की अपील की थी. CBI ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला.

बार ऐंड बेंच की खबर के मुताबिक, यह मामला साल 2018 का है. तब सत्येंद्र जैन दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री थे. उन पर आरोप था कि उन्‍होंने PWD में नियमों के खिलाफ “क्रिएटिव टीम” के नाम से प्रोफेशनल्स की भर्ती कराई थी. इस भर्ती को लेकर नियमों और प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप था. उनके और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली सरकार के विजिलेंस निदेशालय की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था.

लेकिन करीब 4 साल तक चली जांच के बाद सीबीआई ने माना कि उसे सत्येंद्र जैन या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक साजिश, करप्शन, सत्ता और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल या निजी फायदा का कोई सबूत नहीं मिला है. CBI ने कोर्ट के बताया कि यह “प्रशासनिक अनियमितताएं” हो सकती है.

CBI की अपील और दलीलों के आधार पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विनय सिंह ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली. कोर्ट ने कहा, 

“पेश किए गए आरोप और फैक्ट्स आगे की जांच या कार्यवाही शुरू करने के लिए काफी नहीं हैं. कानून साफतौर से कहता है कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता. किसी पर आरोप लगाने के लिए भी सिर्फ संदेह ही काफी नहीं है. जब तक ठोस सबूत न हो, तब तक कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती.” 

कोर्ट ने माना कि आपराधिक साजिश का संकेत देने के लिए भी कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या आपराधिक साजिश से जुड़ी कोई भी धारा लागू नहीं होती.

अदालत ने यह गुंजाइश भी छोड़ी कि अगर जैन या अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ कोई नया सबूत मिलता है तो CBI मामले की आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी. बता दें कि यह केस जैन पर दर्ज अन्य मामलों में से एक है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जेल काट चुके जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा

कोर्ट के फैसले के बाद दिल्‍ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी की नैतिक जीत बताया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. मांग की कि आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. केजरीवाल ने X पर लिखा, 

“आप” नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं. समय के साथ सभी केसों में सच्चाई सामने आ जाएगी. हमारे ऊपर झूठे केस लगाकर हमें जेल भेजा गया. जिन लोगों ने ये झूठे केस लगाए और जिन नेताओं के कहने पर ये झूठे केस लगाए, क्या उन सबको जेल नहीं भेजना चाहिए?

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केजरीवाल का पोस्ट. (@ArvindKejriwal)

उन्होंने आगे कहा कि उन पर पर दिन रात कीचड़ उछाला गया. इसकी वजह से उनके परिवारों को पीड़ा झेलनी पड़ी. उन्होंने सवाल किया कि इसकी भरपाई कौन करेगा? उन्होंने कहा कि जब चाहा फर्जी केस कर दिया, जब चाहा जेल भेज दिया और जब मन किया “क्लोजर रिपोर्ट” फाइल कर दी? क्या यह न्याय है?

वीडियो: सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे, दुबले-पतले होने की फोटो आई, अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी!

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