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'गले में भगवा गमछा क्यों है? पूछा और मारने लगे', बिहार के मजदूर की पिटाई की कहानी पता लगी

बेंगलुरु में 24 अगस्त की रात बिहार का मजदूर सुरेंद्र कुमार बस स्टैंड पर खड़ा था. उसने गले में भगवा रंग का गमछा डाल रखा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने आकर उसे पीटना शुरू कर दिया. अब इसे लेकर पीड़ित के साथी ने पूरी कहानी बताई है.

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27 अगस्त 2025 (पब्लिश्ड: 01:49 PM IST)
bihar worker assaulted in bengaluru over saffron shawl three arrested
तीनों युवकों ने भगवा गमछा देखकर मजदूर पर हमला कर दिया (PHOTO-India Today)
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तीन लोगों ने कथित तौर पर बिहार के एक मजदूर पर हमला कर दिया. मजदूर का कसूर इतना था कि उसने एक भगवा गमछा पहना हुआ था. पूरी घटना बेंगलुरु के कलसीपल्या की है. 24 अगस्त को जब मजदूर, कलसीपल्या मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन बस स्टैंड पर खड़ा था, उसी दौरान तीन युवक उसके पास आए और उसपर हमला कर दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

24 अगस्त की रात बिहार का मजदूर सुरेंद्र कुमार बस स्टैंड पर खड़ा था. उसने गले में भगवा रंग का गमछा डाल रखा था. सुरेंद्र रॉयल ट्रैवल्स में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग का काम करता है. 24 की रात वो अपने सुपरवाइजर हरीकृष्ण की मौजूदगी में काम कर रहा था. 

सुपरवाइजर हरीकृष्ण के मुताबिक रात के तकरीबन 9 से 9:30 के बीच तबरेज, इमरान और अजीज नाम के तीन लड़के उसके पास आए और पूछा कि उसने भगवा गमछा क्यों पहना हुआ है? उन्होंने सवाल किया कि उसे भगवा गमछा लेने की अनुमति कैसे मिल गई? इस मामले में मौके पर लोडिंग सुपरवाइजर हरीकृष्ण ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है. उनके मुताबिक आरोपी पहले सुरेंद्र कुमार के पास आए और कहा कि वो अपना भगवा गमछा हटाए. हरीकृष्ण द्वारा लिखवाई गई एफआईआर के मुताबिक

उन्होंने सुरेंद्र कुमार को पहले धक्का दिया और फिर पूछा कि ये भगवा क्यों पहना हुआ है. जब मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया और गालियां देने लगे. इस दौरान मेरी शर्ट के बटन तक टूट गए.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कलसीपल्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), धारा 302, धारा 352 और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इन धाराओं में किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, अपशब्द कहना, जानबूझकर अशांति फैलाना और धार्मिक भावनाओं को आहत करना शामिल है. बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर सीमांत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 26 अगस्त को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं डिप्टी कमिश्नर एस गिरीश ने बताया कि तीनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

वीडियो: मजार पर भगवा झंडा फहराने वालों पर पुलिस ने ये एक्शन लिया

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