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अनिल अंबानी वाले RCOM संकट गहराया, SBI के बाद अब BOI अकाउंट फ्रॉड कैटेगरी में डाला

Bank Of India ने भी Anil Ambani से जुड़ी कंपनी Reliance Communications के खिलाफ एक्शन लिया है. बैंक ने RCOM के बैंक अकाउंट को Fraud की कैटेगरी में डाल दिया है. इससे पहले SBI ने भी RCOM पर बैंक के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.

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Bank Of India  Anil Ambani  Reliance Communications
BOI ने अनिल अंबानी की RCOM को फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया है. (इंडिया टुडे, फाइल फोटो)
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आनंद कुमार
25 अगस्त 2025 (Updated: 25 अगस्त 2025, 12:37 PM IST)
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SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के लोन अकाउंट को फ्रॉड (Fraud) की लिस्ट में डाल दिया है. एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई है. इसमें  साल 2016 में कथित तौर पर पैसों की हेराफेरी का हवाला देते हुए पूर्व निदेशक अनिल अंबानी (Anil Ambani) का नाम लिया  गया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) का यह कदम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा इस साल की शुरुआत में उठाए गए इसी तरह के फैसले के बाद आया है. रिलायंस कम्युनिकेशंस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 23 अगस्त को उनको बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर मिला है. यह लेटर BOI ने 8 अगस्त को जारी किया था. इस पत्र के जरिए बैंक ने बताया कि उसने कंपनी, अनिल अंबानी (कंपनी के प्रमोटर और पूर्व निदेशक) और मंजरी अशोक कक्कड़ (कंपनी की पूर्व निदेशक) के लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में रखने का फैसला किया है.

700 करोड़ रुपये का लोन अप्रूव हुआ था

बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में RCOM को कैपिटल और परिचालन व्यय के साथ-साथ देनदारियों के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये का लोन अप्रूव किया था. BOI ने बताया कि अक्टूबर 2016 में दी गई आधी राशि को स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन करते हुए FD में निवेश कर दिया गया था. यह लोन 30 जून,2017 को 724.78 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) हो गया.

बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि बैंक बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ताओं और गारंटरों से संपर्क कर रहा है. हालांकि वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और इसमें लापरवाही बरती है.

रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को भी नोटिस

रिलायंस कम्यूनिकेशंस की सहायक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) को भी बैंक ऑफ इंडिया से एक नोटिस मिला है. इस नोटिस में कंपनी और उसके पूर्व निदेशक ग्रेस थॉमस समेत दूसरे व्यक्तियों के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया है. इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी इस साल जून में रिलायंस कम्युनिकेशंस पर लोन की शर्तों का उल्लंघन करके बैंक फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. 

SBI की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 अगस्त को रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी. SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा की गई हेराफेरी के चलते 2 हजार 929 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया है.

वहीं अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने बताया कि SBI द्वारा की गई शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामले से संबंधित है. उन्होंने आगे बताया कि उस समय अंबानी कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे. और दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. 

वीडियो: खर्चा-पानी: ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर क्या कार्रवाई की है?

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