अनलॉक 3 : जिम और योग सेंटर के लिए क्या-क्या नियम-कायदे तय किए गए हैं
क्योंकि कसरत के साथ डिस्टेंसिंग भी जरूरी है.
Advertisement

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र खोलने की मंजूरी दी है.
देश में कोरोना वायरस फैला, तो लॉकडाउन किया गया. यानी जरूरी चीजों के अलावा सब बंद. अब लॉकडाउन में बंद की गई सुविधाओं को फिर से खोला जा रहा है. पहले आया अनलॉक 1 और फिर अनलॉक 2. पिछले दिनों सरकार ने अनलॉक 3 का ऐलान किया. इसके तहत जिम और योग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी. सरकार ने 5 अगस्त से इन्हें खोलने की परमिशन दी है. अब जिम में कसरत करने और योग करने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं.
क्या है जिम और योग केंद्रों की गाइडलाइंस में
# कंटेनमेंट जोन वाले जिम और योग केंद्र अभी बंद ही रहेंगे.
# 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और ऐसे लोग, जिन्हें किसी तरह की बीमारी हैं, वे बंद कमरों वाले जिम और योग इंस्टीट्यूट इस्तेमाल नहीं कर सकते.
# खुले में योग करने की मनाही है.
# जिम या योग के लिए अलग-अलग बैच में लोगों को बुलाया जाए. इनकी टाइमिंग भी अलग-अलग हो. एक समय में ज्यादा लोगों को एकसाथ, एक जगह जिम या योग करने से बचने की सलाह है.
# एक से दूसरे बैच के बीच कम से कम 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए.
# प्रत्येक बैच के बाद साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाए.
# जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 95 प्रतिशत से कम हों, उन्हें एक्सरसाइज न कराई जाए.
# दो लोगों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी होनी चाहिए.
# मास्क और फेस कवर करना अनिवार्य होगा. इससे अगर कसरत के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो, तो फेस शील्ड पहनी जा सकती है.
# समय-समय पर हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है.
# खांसी या छींक आने पर नाक और मुंह को किसी कपड़े, टिश्यू या कोहनी से कवर करना जरूरी है. अगर टिश्यू का इस्तेमाल किया गया है, तो उसे फौरन कचरे में फेंक दें. # जिम या योग केंद्र पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए, जिनमें कोरोना के लक्षण न हों. # लोगों के आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाने को तरजीह दी जाए. # मशीनों, जिम उपकरणों और बाकी साधनों को नियमित और समय से साफ करना जरूरी है. # कैश की बजाए ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता दी जाए. # जिम या योग केंद्र पर आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करना आवश्यक है. # लोगों के आने-जाने का समय, नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी रखनी होगी. # स्पा, सॉना, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल की सुविधाएं बंद रहेंगी.Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums.
Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU — ANI (@ANI) August 3, 2020
Video: वेंटिलेटर्स के निर्यात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?