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अजय देवगन की 'दृश्यम 2' के प्रोड्यूसर पर फ्रॉड का आरोप, कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज

भरत सेवक ने दावा किया कि उन्होंने पैनोरमा स्टूडियोज को 15.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. मगर स्टूडियो ने इस बात से साफ मना कर दिया.

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कोर्ट ने कहा कि अभी जांच अपने शुरुआती दौर में है. इसलिए इसमें दखल ठीक नहीं.
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शुभांजल
8 अगस्त 2025 (Published: 05:17 PM IST)
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Delhi High Court में Ajay Devgn स्टारर Drishyam 2 से जुड़े एक मामले में सुनवाई चल रही है. ये मामला फिल्म के ओवरसीज राइट्स से जुड़े एक फाइनेंशियल फ्रॉड का है. इसके तहत प्रोड्यूसर Kumar Mangat Pathak पर क्रिमिनल केस दर्ज करवाया गया था. बदले में मंगत ने इस FIR को रद्द करने के लिए प्ली फाइल की थी. हालांकि कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला 4.3 करोड़ रुपये के एक फ्रॉड से जुड़ा है. इसमें 'दृश्यम 2' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत और भरत सेवक समेत अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप है. दावा है कि इन लोगों ने मिलकर दिल्ली के एक बिजनेसमैन को ठग लिया. मंगत और उनके साथियों ने 'दृश्यम 2' से जुड़े नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उस बिजनेसमैन से 4.3 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करवा लिए. वादा ये किया गया कि मंगत उन्हें चाइना, हॉन्ग-कॉन्ग और ताइवान में 'दृश्यम 2' के चाइनीज वर्जन का डिस्ट्रिब्यूशन राइट देंगे.

कुमार मंगत पाठक, पैनोरमा स्टूडियोज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. जहां तक भरत की बात है, उन्होंने खुद को इस स्टूडियो का रिप्रेजेंटेटिव बताकर ये डील करवाई थी. भरत ने दावा किया कि उन्होंने टोटल 16.40 करोड़ रुपये की डील में से 15.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए थे. हालांकि पैनोरमा स्टूडियोज ने पैसे मिलने से इनकार किया है. मंगत ने सफाई दी कि सेवक को जो भी परमिशन दी गई थी, वो लिमिटेड थी. उसमें भी इस परमिशन को समझौते से काफी पहले खत्म किया जा चुका था. खुद पैनोरमा स्टूडियोज ने भी पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों को भरत के दावों से सावधान रहने के लिए कहा था. मगर तबतक मंगत के इनवॉल्वमेंट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे. 

इस मामले में कुमार मंगत और भरत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने FIR फाइल की थी. जवाब में मंगत ने कहा कि ये मामला पूरी तरह कमर्शियल है. इसलिए इसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए. इस वजह से उन्होंने पुलिस केस को रद्द करने के लिए कोर्ट में प्ली फाइल की थी. मगर जस्टिस नीना कृष्णा बंसल ने इसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि फिलहाल ये मामला अपने शुरुआती स्टेज में है. ऐसे में उन्हें पुलिस जांच में इस तरह दखल देने की जरूरत नहीं. 

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