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शेयरों और क्रिप्टो से कमाई करने वाले अब ऑनलाइन भर सकते हैं ITR-2, लेकिन ये डिटेल होनी जरूरी

इससे पहले 11 जुलाई को ITR-2 और ITR-3 एक्सेल शीट यूटिलिटी के साथ अवेलेबल करा दिए गए थे. मगर इनमें मेहनत ज्यादा लगती है. फॉर्म को डाउनलोड करके हाथ से भरकर दोबारा पोर्टल पर अपलोड करना होता है. जबकि, ऑनलाइन ITR-2 भरना आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ जानकारियां पहले से भरी होती हैं.

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उपासना
18 जुलाई 2025 (Updated: 18 जुलाई 2025, 04:53 PM IST) कॉमेंट्स
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहले से भरे हुए ITR-2 फॉर्म की विंडो आज 18 जुलाई को खुल गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘टैक्सपेयर्स ध्यान दें. ITR-2 फॉर्म पहले से भरे हुए डेटा के साथ ई फाइलिंग के लिए उपलब्ध है. इनकम फाइल करने के लिए https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें.’

इससे पहले 11 जुलाई को ITR-2 और ITR-3 एक्सेल शीट यूटिलिटी के साथ अवेलेबल करा दिए गए थे. दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म दो फॉर्मैट में भरे जा सकते हैं. एक्सेल शीट यूटिलिटी वाले तरीके में यूजर फॉर्म डाउनलोड करके उन्हें ऑफलाइन भरता है और दोबारा अपलोड करता है. मगर प्री-फिल्ड फॉर्म में कुछ कॉमन जानकारियां पहले से ही भरी हुई आती हैं. इससे लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाती है.

ITR-2 सैलरी या पेंशन से कमाने वाले तो भरते ही हैं. साथ में अगर एक से ज्यादा घर हैं, कैपिटल बेचकर कमाई की है या अन्य जरियों से कमाई हुई है तो भी ITR-2 फॉर्म भरना होता है. बिजनेस चलाने वाले या प्रोफेशनल इनकम से कमाई करने वाले भी ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसके लिए एलिजिबल हैं.

इस साल ITR-2 फॉर्म में कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं. फॉर्म भरते हुए उन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी चेंज-

- नए इंडेक्सेशन और टैक्स रूल लागू हो चुके हैं. इसलिए आपको 23 जुलाई से पहले और उसके बाद हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अलग-अलग जानकारी देनी होगी.

- अगर आपके पास अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर रखे हैं तो बताना होगा कि ये आपके पास कब से रखे हुए हैं. जिससे तय होगा कि ये लॉन्ग टर्म असेट हैं या शॉर्ट टर्म. उसी हिसाब से टैक्स का कैलकुलेश होगा.

- 1 अक्टूबर 2024 के बाद शेयर बायबैक से हुई कमाई को ‘Income from Other Sources’ यानी अन्य जरियों से हुई कमाई में दिखाना होगा. इसके अलावा कैपिटल गेन्स वाले कॉलम में ‘Nil’ भी दिखाना होगा.

- अगर आप साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो आपको अपनी असेट और लायबिलिटीज की जानकारी देनी होगी. पहले ये सीमा 50 लाख रुपये थी.

तो कुल मिलाकर अगर आप ITR-2 भरने जा रहे हैं तो इन डिटेल्स को याद से चेक नहीं डबल चेक कर लीजिएगा. वरना बाद में नोटिस पाने के लिए तैयार रहिएगा. 

जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटा लीजिए

फॉर्म भरते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी होगी. इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक ITR-2 फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये रहीः

- अगर आपकी सैलरी से कमाई होती है तो कंपनी से मिला फॉर्म 16 चाहिए होगा.

- अगर एफडी या सेविंग्स बैंक अकाउंट पर ब्याज मिला है और उस पर टीडीएस कटा है, तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा. यानी फॉर्म 16A, जो आपको टैक्स काटने वाली संस्था की तरफ से मिल जाएगा.

- सैलरी और अन्य कमाई पर काटे गए टैक्स यानी TDS को वेरिफाई करने के लिए फॉर्म 26AS चाहिए होगा. फॉर्म 26AS ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.

- अगर आप किराये के घर में रह रहे हैं लेकिन HRA वाली रकम का प्रूफ दिखाने के लिए रसीद नहीं जमा किए थे, तो वो रसीद भी दिखानी होंगी.

- अगर फाइनेंशियल ईयर में शेयरों को बेचकर कोई कमाई की है तो आपको प्रॉफिट/लॉस स्टेटमेंट भी दिखाना होगा.

- ब्याज से हुई कमाई के कैलकुलेशन के लिए बैंक पासबुक और फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद चाहिए होगी.

- अगर किराये पर दिए घर से रेंट मिला है तो आपको इसकी भी जानकारी देनी होगी. किरायेदार की डिटेल, स्थानीय टैक्स पेमेंट की डिटेल और लोन पर दिए ब्याज की डिटेल की मदद से आप हाउस प्रॉपर्टी से हुई एक्चुअल इनकम दिखा सकते हैं.

- अगर आपको वित्त वर्ष 2024-25 में कोई असेट बेचने से कोई लॉस हुआ है तो उसे साबित करने वाले कागजात भी दिखाने होंगे. अगर बीते वित्त वर्ष में हुए लॉस को क्लेम करना है तो पिछले साल के ITR की कॉपी चाहिए होगी, जिसमें लॉस का जिक्र हो.

- इसके अलावा फॉर्म 16 में टैक्स बचाने वाले डिडक्शन जैसे कि- 80C, 80D, 80G, 80GG, डोनेशन रसीद, किराये की रसीद, ट्यूशन फीस की रसीद का जिक्र नहीं है तो इनका प्रूफ भी अलग से देना होगा.

आपको बता दें कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. पिछले साल रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन टैक्स सिस्टम में हुए बदलावों को देखते हुए फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.

वीडियो: खर्चा-पानी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देशभर में 150 ठिकानों पर क्यों छापेमारी की?

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