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ITR के लिए बचे 2 दिन, चूके तो भारी जुर्माना पहली तारीख को ही जेब खाली कर देगा

वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम डेट 31 जुलाई है.

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सरकार ने अभी तक ITR की तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं किया है | प्रतीकात्मक फोटो: बिजनेस टुडे
25 जुलाई 2022 (Updated: 29 जुलाई 2022, 16:36 IST)
Updated: 29 जुलाई 2022 16:36 IST
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इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करने के लिए महज 2 दिन का समय बचा है. 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न भरा जाएगा. जो लोग इस मुगालते में हैं कि सरकार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाएगी वो इससे बाहर आ जाएं तो बेहतर है. राजस्व सचिव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने अभी तक रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं किया है. यानी टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए महज 2 दिन ही बचे हैं.

आयकर विभाग की अपील

करदाता 31 जुलाई 2022 तक वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें. अंतिम तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आयकर विभाग एक नोटिस भेजेगा. जिसके बाद टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा.

कितना जुर्माना लगता है?

इनकम टैक्स रिटर्न समय पर यानी अंतिम तारीख तक फ़ाइल न करने पर तगड़ा जुर्माना लगता है. यह जुर्माना कर दाता की इनकम के हिसाब से लगता है. अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे अंतिम डेट तक रिटर्न न भरने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, यदि आपकी की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तो फिर 1 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

आईटीआर भरने के बड़े फायदे हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं. लोन लेते वक्त भी आपकी इनकम का प्रूफ देखा जाता है. खासकर होम लोन की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ तीन साल तक का ITR मांगा जाता है. यह सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में लागू होता है. अगर आप बिना ITR के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक इसके लिए मना भी कर सकते हैं. अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.

किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीजा की जरूरत होती है. वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है. वीजा अथॉरिटी 3 से 5 साल का ITR मांग सकता है. ITR के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है.

इसके अलावा टीडीएस क्लेम करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो, आईटीआर से हर प्रक्रिया आसान हो जाती है. आय और पहचान के प्रूफ के तौर पर भी इनकम टैक्स रिटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वीडियो देखें : खर्चा-पानी: पहली बार रुपए का इतना बुरा हाल, और कितना गिरेगा?

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