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घर-जमीन के कागज खो जाएं तो हड़पने से कैसे बचाएं, डुप्लिकेट पेपर कहां बनेंगे?

Property registry document इस बात का सबूत होते हैं कि फलां प्रॉपर्टी आपकी ही है. गलती से प्रॉपर्टी के कागज खो जाएं या गलत हाथों में पड़ जाएं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है. इसलिए जैसे ही कागज खोने का पता चले लापरवाही किए बिना फौरन जरूरी कदम उठाएं.

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Keep a copy of FIR with yourself, and submit another copy to registrar office.
FIR की एक कॉपी अपने पास रखें. दूसरी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दें. (साभार- Freepik)
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14 सितंबर 2023
Updated: 14 सितंबर 2023 24:14 IST
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प्रॉपर्टी के कागज (Property registry document) इस बात का सबूत होते हैं कि फलां प्रॉपर्टी आपकी ही है. गलती से प्रॉपर्टी के कागज खो जाएं या गलत हाथों में पड़ जाएं तो आपके साथ फ्रॉड (Property Fraud) भी हो सकता है. इसलिए जैसे ही कागज खोने का पता चले लापरवाही किए बिना फौरन जरूरी कदम उठाएं. अगर आपके भी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं तो आपको सबसे पहले दो काम करने होंगे. पहला- कागज की ढंग से तलाश करें. इसके लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं, अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं. इसके बाद भी पेपर ना मिले तो डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स जारी कराने का काम करना होगा. आइए पूरी प्रक्रिया समझते हैंः

FIR दर्ज कराएं

अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के ओरिजनल कागज खो गए हैं तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कराएं. पुलिस आपका कागज ढूंढने की कोशिश करेगी.  अगर तय समय के अंदर प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिलते हैं तो पुलिस नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जारी करेगी. इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि पुलिस ने कागज ढूंढने की कोशिश की लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिला. FIR की एक कॉपी अपने पास रखें. दूसरी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दें. उसके बाद सब-रजिस्ट्रार को बता दें कि आपका ओरिजनल कागज खो गया है और आपने इसकी FIR कराई है.

अखबार में विज्ञापन

प्रॉपर्टी कागज ढूंढने के लिए अखबार में विज्ञापन भी देना चाहिए. कम से कम दो अखबार- एक इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा के अखबार में विज्ञापन देना होगा. विज्ञापन में लिखना होगा कि फलां प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं और उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है. अगर किसी को इस प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं तो मेरे पते पर लौटा दें. या अगर कोई उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा करना चाहता है तो विज्ञापन छपने के 5 दिनों के अंदर दावा पेश कर सकता है. 15 दिन बीतने के बाद रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग

डुप्लिकेट पेपर के लिए स्टाम्प पेपर पर नोटरी वाले प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ेगी. इस अंडरटेकिंग में प्रॉपर्टी की डिटेल, खो हुए कागज की जानकारी, FIR की जानकारी और कागज खोने को लेकर अखबार में दिए गए विज्ञापन की सब कुछ होगा. नोटरी पर साइन करने वाला अधिकारी ये गारंटी देता है कि कागज में दी गई जानकारी सही है. अंडरटेकिंग मिलते ही उसे रजिस्टर करा लें. आपकी प्रॉपर्टी जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर थी, उसी ऑफिस में अंडरटेकिंग जमा करा दें.

डुप्लिकेट पेपर बनवाएं

अंडरटेकिंग जमा करने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लिकेट पेपर के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए भी आपको FIR की कॉपी, अखबार वाला नोटिस और नोटरी वाला अंडरटेकिंग जमा करना होगा. इस काम के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कुछ चार्ज देना पड़ सकता है. सब-रजिस्ट्रार ऑफिस आपके दस्तावेजों की जांच करेगा. डॉक्यूमेंट वेरिफाई होते ही आपका एप्लिकेशन मंजूर हो जाएगा. प्रक्रिया पूरी होते ही 15 से 20 दिनों के अंदर आपको प्रॉपर्टी के डुप्लिकेट पेपर मिल जाएंगे.

बैंक ने पेपर खो दिए तो तब?

अगर बैंक की गलती से आपके प्रॉपर्टी के पेपर खो गए हैं तो आप बेफिक्र हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के कागज वापस दिलाने की पूरी जिम्मेदारी बैंकों की ही होती है. बैंक ना सिर्फ कागज दिलवाने में आपकी मदद करेंगे बल्कि इस काम में जो भी खर्चा आएगा उसकी भरपाई भी बैंक ही करेंगे. इस संबंध में RBI एक पैनल के सुझाव को अमल में लाने पर भी विचार कर रहा है. ये नियम कहता है कि अगर बैंकों ग्राहक की प्रॉपर्टी के पेपर खो दें जाएं तो इसके बदले उन्हें ग्राहकों जुर्माना देना होगा.

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