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EPF का सारा पैसा रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे, सरकार बनाने जा रही ऐसा नया नियम!

अभी नौकरीपेशा कर्मचारियों को EPF की पूरी रकम निकालने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार करना होता है. भले वो सरकारी नौकरी में हों या निजी संस्थानों के साथ काम करते हों. वैसे कुछ मामलों में पैसा निकालने की इजाजत अभी भी है मगर उसकी एक लिमिट है. अब सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है.

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If the changes being considered are implemented, members could be allowed to withdraw their entire corpus even in their 30s
EPF से निकासी का नया नियम आ सकता है
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सूर्यकांत मिश्रा
17 जुलाई 2025 (Updated: 17 जुलाई 2025, 03:07 PM IST) कॉमेंट्स
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अगर आप EPF खाताधारक हैं या आपके परिवार, यार, मित्र, सखा, बंधु और दोस्त का इससे कोई भी राब्ता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. हालांकि अभी इसमें ‘शायद’ शब्द जुड़ा हुआ है. लेकिन खबर वाकई अच्छी है. दरअसल केंद्र सरकार EPF खाते से निकासी के नियमों (Employees Provident Fund Organisation) में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है. अब भविष्य निधि खाताधारकों (EPF subscribers) को हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी जमा रकम या उसका कुछ हिस्सा निकालने की इजाजत मिल सकती है.

अभी नौकरीपेशा कर्मचारियों को पूरी रकम निकालने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार करना होता है. भले वो सरकारी नौकरी में हों या निजी संस्थानों के साथ काम करते हों. वैसे कुछ मामलों में पैसा निकालने की इजाजत अभी भी है, मगर उसकी एक लिमिट है.

Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार EPFO के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस प्रस्ताव के तहत सदस्य हर 10 साल में अपने खाते से रकम निकाल सकेंगे. एक अधिकारी के मुताबिक, 

“हर सदस्य की जमा पूंजी (corpus) में हर दशक में ठीक-ठाक बढ़ोतरी होती है. इसलिए उन्हें यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वे इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना चाहते हैं."

फिलहाल तो EPF से पूरी रकम निकालना केवल दो स्थितियों में मुमकिन है. पहला जब सदस्य रिटायर हो (आमतौर पर 58 वर्ष की उम्र में), दूसरा जब वह दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहा हो. इसके अलावा कुछ खास परिस्थितियों में EPF से आंशिक निकासी की इजाजत है. PF एडवांस क्‍लेम के सहारे 5 लाख रुपये तक निकाले जा सकते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि COVID-19 के समय में सरकार ने पीएफ के तहत ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी. इस प्रोसेस के तहत PF उपभोक्ता EPFO पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए बिना PF ऑफिस जाए ही ऑनलाइन तरीके से PF अमाउंट क्‍लेम कर सकते हैं. ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है मतलब इसमें PF ऑफिस से किसी भी किस्म का इंसानी चेक पॉइंट नहीं होता है. COVID-19 के बाद, इस सुविधा का विस्तार बीमारी, शिक्षा, विवाह और घर के लिए अग्रिम दावों को कवर करने के लिए भी किया गया है.

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लेकिन अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो सदस्य 30 या 40 साल की उम्र में भी अपनी पूरी EPF रकम निकाल सकेंगे. हालांकि, एक अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि सरकार केवल 60% तक निकासी की सीमा तय कर सकती है, न कि पूरी राशि की. आगे इस खबर में जो भी अपडेट होगा, वो हम आपसे साझा करेंगे. 

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