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  • 5 percent GST will have to be paid on packaged curd, paneer, lassi, buttermilk, papad and honey, staying in hotel will also be expensive

सरकार ने ऐसी-ऐसी चीजों पर टैक्स लगाया, आप सोच भी नहीं सकते

अब पैकेटवाला दही, पनीर, लस्सी , छाछ , पापड़ और शहद के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके अलावा सस्ते होटल के कमरे भी महंगे हो जाएंगे. 1000 रुपये पर तक पर डे किराये पर मिलने वाले होटल के कमरों पर अब 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा.

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जीएसटी (सांकेतिक तस्वीर)
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प्रदीप यादव
29 जून 2022 (Updated: 29 जून 2022, 02:09 PM IST) कॉमेंट्स
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अब पैकेटवाला दही, पनीर, लस्सी , छाछ , पापड़ और शहद के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके अलावा सस्ते होटल के कमरे भी महंगे हो जाएंगे. 1000 रुपये पर तक पर डे किराये पर मिलने वाले होटल के कमरों पर अब 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक चंडीगढ़ में जारी है. इस बैठक में मंगलवार 28 जून को कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है. जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.  जीएसटी काउंसिल की 29 जून को भी बैठक जारी है. आज कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ जैसे गैर बीजेपी-शासित राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को 5 साल के लिए बढ़ाने या राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर 70-80 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. जीएसटी प्रणाली में सुधार पर भी राज्यों के वित्त मंत्रियों की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई. 
   

आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं.

1- डिब्बा बंद दही, पनीर, शहद, मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद पर अब 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा .   वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
  
2-1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. फिलहाल 1000 रुपये तक के होटल के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 
   
3- चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. एटलस समेत नक्शे (MAP) और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.


4- जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, 'प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक',  रेडीमेड लेदर और सौर बिजली हीटर समेत कई उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने की सिफारिश की है.

 

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