हाल में बेंगलुरु में हुए हिंसा के मामले में कर्नाटक सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का फ़ॉर्मूला अपनाने जा रही है. इसके तहत हिंसा में शामिल दोषियों से ही संपत्ति की भरपाई की जाएगी. इसको लेकर सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने ट्वीट किया-
सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने और दोषियों से लागत वसूलने का फैसला किया है. हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक़, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट जाएंगे.
Our Govt has decided to assess the damages caused to public & private property in the violent incidents in KG Halli & DG Halli & recover the costs from the culprits. We will approach Hon’ble High Court for appointment of Claim Commissioner as per Hon’ble Supreme Court order (1/3)
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) August 17, 2020
येदियुरप्पा ने यह फैसला गृहमंत्री बासवराज बोम्मई के साथ राज्य सरकार के कई अधिकारियों और सेक्रेटरी के साथ बातचीत के बाद किया है.
पहले जानिए, क्या हुआ था बेंगलुरु में
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 11 अगस्त की देर रात उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को निशाना बनाया था. इस हिंसा में श्रीनिवास के घर को भी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया. कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया. इस पूरी हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई. करीब 60 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. यह सब इसलिए हुआ था, क्योंकि श्रीनिवास के रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था.
ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ द्वारा हिंसा के मामलों में संपत्ति के नुकसान की भरपाई कैसे हो, इसे लेकर आदेश पारित किया था. 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, तो इसके लिए सम्बद्ध राज्य का हाई कोर्ट नुकसान का आकलन करेगा और आरोपियों से नुकसान की भरपाई करेगा.
ये भी कहा कि अगर भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा का राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले पा रही है, तो इस पर हाई कोर्ट संज्ञान ले और राज्य की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के साथ-साथ कंपनसेशन की भी व्यवस्था करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट के पास दो रास्ते हैं-
पहला रास्ता, अगर राज्य सरकार संज्ञान लेने और कार्य करने में विफल रहे, तो हाई कोर्ट ये काम स्वयं करे.
दूसरा रास्ता, राज्य सरकार राज्य की संपत्ति को हुए नुकसान की रिपोर्ट एक याचिका के रूप में हाई कोर्ट में दाखिल करे. इसके लिए हाई कोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज या सेशन कोर्ट के जज को ‘क्लेम कमिश्नर’ बनाया जा सकता है. यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य की संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई हाई कोर्ट के जरिए करने की बात कही गई है.
पुलिस क्या कारवाई कर रही है
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु हिंसा मामले में किसी को भी बिना सबूत के गिरफ़्तार नहीं किया गया है. अभी तक इस मामले में 300 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. अभी जांच जारी है, ऐसे में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या बताना संभव नहीं है.
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अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने कहा-
मैंने कभी नफ़रत की राजनीति नहीं की है. मैं बस इस मामले की पूरी जांच चाहता हूं, जिसमें मुझे तीन करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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