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दिल्ली में जिनकी भी पुरानी गाड़ियां जब्त हुईं, सिर्फ दस हजार खर्च होंगे, वापस मिल जाएंगी

Delhi Old Vehicle Rule: इस नियम के लागू होने और इस पर रोक लगने तक कई गाड़ियों की जब्ती हुई है. इनमें मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं. अब जब इस नियम पर रोक लगा दी गई है, तो इन गाड़ियों का क्या होगा? क्या इन्हें वापस पाया जा सकता है?

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Vehicles Seized in Delhi
दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
4 जुलाई 2025 (Updated: 4 जुलाई 2025, 09:35 AM IST)
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दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त करने की व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. रेखा गुप्ता सरकार ने इस मामले को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि वाहनों की जब्ती का ये नया सिस्टम सही नहीं है. इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर बयान दिए हैं.

पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि नए नियम को 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए. पहले इस व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू किया गया था. इसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल देने से भी मनाही थी. इस नई व्यवस्था की खूब आलोचना हुई थी.

इस नियम के लागू होने और इस पर रोक लगने तक कई गाड़ियों की जब्ती भी हुई है. इनमें मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं. इन वाहनों को सराय काले खां में परिवहन विभाग की 5 नंबर स्क्रैप पिट में रखा गया है. अब जब इस नियम पर रोक लगा दी गई है, तो जब्त की गई इन गाड़ियों का क्या होगा? क्या इन्हें वापस पाया जा सकता है?

नियम क्या कहता है?

जानकारों ने इस मामले में दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर का हवाला दिया है. इसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में ले जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. इसके तहत लोगों को तीन काम करने होंगे, जिससे वो अपनी गाड़ियों को जब्ती से वापस ले सकते हैं.

  1. एक एफिडेविट के जरिए गाड़ी मालिकों को ये बताना होगा कि वो इन वाहनों को दिल्ली से बाहर ले जाएंगे और फिर कभी दिल्ली में लेकर नहीं आएंगे.
  2. 10,000 रूपये का चालान कटवाना पड़ेगा.
  3. जब्ती की प्रक्रिया में परिवहन विभाग का जितना खर्चा हुआ है, वो भी देना पड़ेगा.

पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने NDTV से कहा है कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गईं गाड़ियां छूट सकती हैं. लेकिन इस शर्त का सख्ती से पालन करना होगा कि इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा. 

जब्ती से गाड़ियों को वापस लेने का काम 1 नवंबर से पहले करना होगा. क्योंकि पर्यावरण मंत्री सिरसा की मांग के अनुसार, तब तक ये नियम फिर से लागू हो सकता है.

ये भी पढ़ें: '85 लाख की कार बेची 2.5 लाख में', नई पॉलिसी ने दिल्ली के इस शख्स को तगड़ा झटका दिया

इस बीच मीडिया में कई ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें लोगों ने इस नए नियम के चलते अपनी महंगी गाड़ियों को सस्ते दाम पर बेच दिया.

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