सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) मामले में फैसला सुनाते समय सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और लोग इसे ऐतिहासिक फैसला क्यों कह रहे हैं, यह जानने के लिए देखिए वीडियो.
शादीशुदा हो या नहीं, गर्भपात सबका अधिकार है! सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते ऐसा क्यों कहा?
सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है.
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