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फैक्ट्री ने सिर्फ पुरुषों के लिए जॉब निकाली, केरल हाईकोर्ट ने हौंक दिया!

केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने को लेकर फैसला सुनाया है.

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महिलाओं को कई बार जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती. केरल हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ एक महिला होने के नाते उम्मीदवार की नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता. देखिए वीडियो.

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