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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो पर सख्त रुख अपनाया, दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से ये कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को भी पक्षकार बनने का निर्देश दिया है.

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बिलकिस बानो गैंगरेप केस (Bilkis Bano Gangrape Case) के दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगी याचिका पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि दोषियों को किस आधार पर छोड़ा गया? कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को भी पक्षकार बनने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या कहा जानने के लिए वीडियो देखें. 

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