The Lallantop

"पति जबरन अननैचुरल सेक्स करता, मुझे काटता था, ठंडा खाना दिया तो तलाक दे दिया"- महिला का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद भी जब तक घरवालों ने 15 लाख रुपये नहीं दिए तब तक पति ससुराल लेकर नहीं गया.

Advertisement
post-main-image
सांकेतिक फोटो (साभार:आजतक)

उत्तरप्रदेश के पीलीभीत में एक शख्स ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक दे दिया. पति को पत्नी ने खाना परोसा था, इसमें सब्ज़ी थोड़ी ठंडी थी. आरोप है कि इसी के चलते आरोपी ने महिला को तीन तलाक दिया. पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना, अननैचुरल सेक्स के आरोप भी लगाए हैं. इसके अलावा महिला ने अपने नंदोई पर यौन शोषण और रेप की कोशिश के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस ने इस मामले में पति और ससुरालवालों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

आजतक से जुड़े सौरभ पाण्डेय की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला पूरनपुर थाना इलाके के एक कस्बे का है. आरोप लगाने वाली महिला 19 साल की है. उसकी शादी 23 मई, 2021 को मुस्लिम रीति-रिवाज से सलमान खान नाम के एक शख्स से हुई थी. पीड़िता ने अपनी FIR में पुलिस को बताया, 

“मेरी शादी के समय पर्याप्त रुपये नहीं देने की वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे शादी के बाद ससुराल नहीं लेकर गए. 4 अगस्त, 2021 को जब मेरे माता-पिता ने 15 लाख रुपये मेरे पति को दिए, तब वो मुझे ससुराल लेकर गए. ससुराल जाने के बाद से ही सब मुझे परेशान करने लगे. मारने पीटने लगे. दहेज न मिलने का ताना मारने लगे.”

Advertisement

महिला ने अपने पति पर जबरन अननैचुरल सेक्स करने, शरीर को दांत से काटने के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, महिला ने बताया है कि जबरन ओरल सेक्स की वजह से उसे कई बार उल्टियां भी हो जाती थीं. महिला का आरोप है कि उसके नंदोई ने भी उसका रेप करने की कोशिश की और इसे लेकर जब उसने अपने पति को बताया तो साथ देने की बजाए उसके पति ने कहा कि एक दिन उसके साथ सो जाएगी तो उसका कुछ जाएगा नहीं. 

महिला ने अपनी शिकायत में बताया,

"12 अप्रैल, 2022 को दोपहर 2 बजे मैंने पति को खाना दिया, सब्जी थोड़ी ठंडी थी. इस बात पर पति ने मुझे लात घूंसो से मारा. कमरे में घसीटते हुए ले गया और मुझे तलाक, तलाक, तलाक बोलकर घर से निकाल दिया."  

Advertisement

इस मामले में पीड़िता ने अपने पति और जेठानी के बीच शारीरिक संबंध होने का भी आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि पीड़िता की सोने की दो अंगूठी, सोने के झुमके, सोने के तीन हार, सोने का लॉकेट और पायल ससुरालवालों ने जबरदस्ती अपने पास रखवा ली. पति के तलाक देने के बाद पीड़िता अपने माता-पिता के घर गई, इसके बाद बदनामी के डर से वो अपने मामा के घर चली गई. पीड़िता के घरवालों ने 19 जुलाई, 2022 को समझौता करवाने की भी कोशिश की लेकिन ससुराल वाले नहीं माने.

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पति सलमान खान, सास अकील रजा, नन्द फरहा, जेठ विक्की, ननद रूबी, नंदोई हामिद के  खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की धारा 3, धारा 4 और IPC की धारा 498, धारा 323, धारा 354, धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया है. 

वीडियो- AIMIM के नेता पर तीन तलाक और हलाला करने का आरोप

Advertisement