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9 बरस की बच्ची से रेप और हत्या कर टुकड़ों में काट दिया था शव, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा

POCSO स्पेशल कोर्ट ने चार्जशीट फाइल होने के 25 दिन में सुनाई सज़ा.

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यूपी के मुरादाबाद जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति के सामने ही उसके और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है. (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार में गोपालगंज के रहने वाले 20 वर्षीय जय किशोर को फांसी की सजा सुनाई गई है. उसे 9 वर्षीय बच्ची के रेप, हत्या और उसके शरीर को बेरहमी से पांच टुकड़ों में काटने के मामले में दोषी पाया गया है. 27 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी और 25 दिन के अंदर POCSO की स्पेशल कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है.

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पिछले साल की घटना

घटना पिछले साल 25 अगस्त, 2020 की है. जब देशभर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा था. पटना में जूस की दुकान चलाने वाला जय किशोर अपने घर गोपालगंज स्थित गांव बकरौर आ गया था. इंडिया टुडे से जुडे़ रोहित सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची आरोपी के घर खेलने के लिए जाया करती थी. घटना के दिन भी बच्ची आरोपी के यहां गई थी. पर उस दिन आरोपी की पत्नी और बच्ची घर पर नहीं थे. आरोपी ने इसी दौरान बच्ची का रेप किया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को पांच टुकड़ों में काटकर एक बैग में भर दिया और घर के किसी कोने में छिपा दिया. और मौके से फरार हो गया.

वहीं, जब बच्ची देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजन परेशान हो गए. उसको ढूंढने लगे. जब वो नहीं मिली, तो सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस ने जांच की तो पाया कि बच्ची जय किशोर के यहां गई थी और तभी से जय किशोर और बच्ची दोनों लापता हैं. फिर पुलिस ने जय किशोर के घर की तलाशी ली. वहां वो बैग मिला, जिसमें बच्ची का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर कई जगह कांटने के निशान मिले.

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क्या-क्या धाराएं लगीं?

POCSO की स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दरोगा सिंह ने बताया कि बच्ची आरोपी के यहां आया-जाया करती थी. उसके बच्चों के साथ खेलती थी. घटना के दिन जब आरोपी की पत्नी और बच्ची घर पर मौजूद नहीं थे और ये बच्ची उसके घर गई थी तो उसने घटना को अंजाम दिया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

आरोपी पर 12 साल से कम उम्र की लड़की का रेप करने के लिए IPC की धारा  376AB, हत्या करने के लिए धारा 302, सबूत को छिपाने के लिए धारा 201 और POCSO  (संशोधित) एक्ट 2019 की धारा 6 और 10 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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