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नोएडा की गालीबाज औरत को घर से निकालने को लेकर क्या बोले सोसायटी वाले?

भाव्या को 14 दिन के लिए कस्टडी में भेजा गया है.

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गाली-गलौज करने वाली भाव्या रॉय (साभार:सोशल मीडिया)

नोएडा के जेपी विशटाउन सोसायटी (Jaypee Wishtown Society) में सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाली गलौज करने वाली भाव्या रॉय (Bhavya Roy) का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बीते रविवार भाव्या को गिरफ्तार भी कर लिया. गिरफ्तारी के वक्त का भी वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. इन सबके बीच लोगों का ये भी सवाल है कि भाव्या पर सोसायटी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा?

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आजतक से जुड़े भूपेंद्र चौधरी ने सोसायटी के AOA टीम से इसे लेकर सवाल किया. AOA के प्रेसिडेंट अंशु गुप्ता ने कहा,

"भाव्या रॉय तीन महीने पहले ही सोसायटी में शिफ्ट हुई है. उन्होंने सोसायटी में कभी और किसीके साथ बदतमीजी नहीं की. जो वीडियो वायरल हुआ है वो पहली बार भाव्या ने ऐसा किया. उसके लिए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया. जेल भेज दिया. सजा भी मिली. इसलिए फिलहाल सोसायटी की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी."

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मिली जानकारी के मुताबिक भाव्या मूलरूप से दिल्ली के महरौली की रहने वाली है. पेशे से वकील है और दिल्ली के साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, भाव्या तीन महीने पहले ही जेपी विशटाउन में किराए के एक घर में शिफ्ट हुई है. भाव्या की शादी 2016 में कौस्तुभ चौधरी नाम के शख्स से हुई थी. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, भाव्या देश के टॉप लॉ फर्म्स में से एक DSK लीगल के साथ काम करती हैं, एक महीने पहले ही उससे जुड़ी हैं.

भाव्या का वायरल वीडियो 20 अगस्त का है. बताया जा रहा है कि सोसायटी से निकलते वक्त जब गार्ड कार का नंबर लिख रहा था तब उसे कुछ देर की देरी हुई, क्योंकि वहां और गाड़ी भी मौजूद थी. जिससे भाव्या उसपर भड़क गई. और गाली-गलौज करने लगी. 

वीडियो में हर वाक्य में महिला भद्दी गालियों का इस्तेमाल करती दिख रही है. नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि भाव्या के खिलाफ IPC की धारा 153-A, IPC की धारा 323, IPC की धारा 504, IPC की धारा 505(2), IPC की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद भाव्या को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भव्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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