सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर SBI ने चुनाव आयोग को दो पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की लिस्ट तो मुहैया कराई थीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड्स की जानकारी नहीं दी थी. इससे चंदा देने वाली कंपनी और भुनाने वाले दल के आंकड़ों के मिलान नहीं हो पा रहे थे. इस मामले में कोर्ट ने 18 मार्च तक बैंक से जवाब मांगा था. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.
‘एफिडेविट दें कि कुछ नहीं छिपाया..’ CJI चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI को अब क्यों हड़का दिया?
Electoral Bond मामले में Supreme Court ने SBI से 18 मार्च तक बॉन्ड नंबर की जानकारी मांगी थी.
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