इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भागमभाग शुरू हो चुकी है. डेडलाइन 31 दिसंबर है. आप सुनते आ रहे हैं कि फाइलिंग से चूके तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं, जो हर साल इस कन्फ्यूजन में घिरे रहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी चाहिए या नहीं. इनमें अधिकांश वे नौकरीपेशा लोग भी हैं, जिनकी सालाना सैलरी तो ढाई लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, न ही कोई TDS कटता है. बहुत से लोग थोड़ा-बहुत टैक्स कटने के बाद इस डर से रिटर्न नहीं भरते कि कहीं किसी पचड़े में न फंस जाएं. देखें वीडियो.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कुछ ऐसे फायदे जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है
फाइलिंग से चूके तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
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