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अगर प्रदूषण से आपका नुकसान हुआ है तो यहां मुआवजे के लिए आवेदन दे सकते हैं

खराब एयर क्वालिटी के बीच रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है.

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हर रोज़ मिलते कोरोना के नए मरीज़ और प्रदूषण को देखते हुए NGT ने बड़ा फैसला किया है. NGT ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के उन सभी इलाकों में पटाखों पर लगा बैन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जहां एयर क्वालिटी ख़राब या खतरनाक स्तर पर है. NGT ने ये भी कहा कि प्रदूषण से पीड़ित व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जाकर मुआवजा मांग सकते हैं. देखिए वीडियो.

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