आम लोगों की भाषा में जिसे लव जिहाद का मामला कहा जा रहा था, उसमें गिरफ्तार 2 युवकों पर लगाए आरोप कोर्ट में धड़ाम हो गए हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार 7 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून में केस बनाने लायक सबूत नहीं है. यहां तक कि एक आरोपी के खिलाफ तो बस धमकी देने का मामला ही बनता है. देखिए वीडियो.
योगी सरकार ने कोर्ट में माना, नहीं मिला 'लव जिहाद' का कोई सबूत
कानून आने के अगले दिन ही दर्ज किया गया था मामला.
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