रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे. यानी बैंक से अब आपको 2000 रुपये के नोट नहीं मिलेंगे. RBI ने 19 मई को एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है. RBI के मुताबिक, ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे. यानी तब तक आपके पास रखे ये नोट वैध रहेंगे. हालांकि RBI ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, वे इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करा सकते हैं. देखें वीडियो.
2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर, नोट बदलने का आसान तरीका ये है
30 सितंबर तक ये काम ना किया तो काम तमाम?
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