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लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को जमानत मिली लेकिन ये शर्तें हैं

कोर्ट ने उन्हें यूपी और दिल्ली छोड़ने को भी कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें यूपी और दिल्ली छोड़ने को भी कहा है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ट्रायल कोर्ट में पेश होने तक उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते हैं. कोर्ट ने जमानत मिलते ही उन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया है. और वह जहां भी रहेगा, उसका पता और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी. उसे अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. देखिए वीडियो.

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