इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अज़ान से जुड़े एक मामले में 15 मई (शुक्रवार) को एक फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मस्ज़िदों से अज़ान होने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन नहीं दी. दरअसल, गाज़ीपुर प्रशासन ने अज़ान पर रोक लगा रखी थी. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई सारी जनहित याचिकाएं डाली गई थीं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफज़ल अंसारी भी याचिकाकर्ताओं में शामिल थे. पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अज़ान रोकने की बात को लेकर क्या कहा?
गाज़ीपुर ज़िला प्रशासन ने अज़ान पर ही रोक लगा दी थी.
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