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SC ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, आरे के पेड़ों की कटाई तुरंत रोकें

इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना खुद में लड़ रहे हैं.

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आरे के जंगल (फोटो: रॉयटर्स)
मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मसले पर अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी. अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हां की है. सुनवाई के बाद वकील संजय हेगड़े ने मीडिया को बताया कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा है कि मेट्रो को जितने पेड़ काटने थे उतने काट लिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि अगर अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है तो उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस मामले में एक पार्टी के रूप में जुड़ने को कहा है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई का ट्वीट देखिए. महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख है? महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और शिवसेना साथ-साथ हैं. लेकिन आरे के मुद्दे पर अलग-अलग. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना आरे में बनने जा रहे मेट्रो शेड का विरोध करेगी, लेकिन इसी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा था कि मेट्रो शेड वहीं बनेगा.
वीडियो- मुंबई के आरे में कट रहे हैं 2600 पेड़, शिवसेना बीजेपी में हुई भिड़ंत

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