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साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कार की सीट बेल्ट को लेकर बड़ा ऐलान, ये है नया नियम

साइरस मिस्त्री के साथ हुई घटना के बाद नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये घोषणा की है.

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(बाएं-दाएं) नितिन गडकरी और उस कार की तस्वीर जिसमें साइरस मिस्त्री सवार थे. (फोटो- पीटीआई और इंडिया टुडे)

कार में सफर करने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने साइरस मिस्त्री ऐक्सिडेंट मामले (Cyrus Mistry Accident Case) के बाद मंगलवार, 6 सितंबर को ये बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि अब से सभी कारों में पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अलार्म (Seat Alarm) की सुविधा दी जाएगी. कुछ ही दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा गडकरी ने देश में 6 एयरबैग वाली गाड़ी लाने पर भी बात की.

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पीछे बैठे लोग बेल्ट लगाना नहीं भूलेंगे 

मंगलवार को यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के एक कार्यक्रम इंडिया आइडियाज समिट में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा-

साइरस के साथ हुई घटना के चलते हमने फैसला लिया है कि सभी कारों में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के लिए अलार्म लगाए जाएंगे. अगले कुछ दिनों में आदेश जारी कर दिया जाएगा. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी नई गाड़ियों में इस फीचर को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है.

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इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि कारों में इस फीचर के आने के बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री सेफ्टी बेल्ट लगाना नहीं भूलेंगे. उन्होंने बताया कि कार सेंसर इस तरह से लगाए जाएंगे कि अगर सीट बेल्ट का बकल बंद नहीं होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा.

जल्द बनेंगी 6 एयरबैग वाली गाड़ी

गडकरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के बाद बनने वाली आठ सीटर कारों में कम से कम छह एयरबैग लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि अगर यात्री अपनी सीट बेल्ट लगाएं तो एयरबैग ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं.

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इससे पहले आजतक के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा था- 

कार कंपनियां जब दूसरे देशों में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं तो छह एयरबैग लगाती हैं. भारत में चार लगाकर बेचती हैं. क्या भारतीय लोगों की जान की कीमत नहीं है? बड़ी संख्या में प्रोडक्शन कर एयरबैग की कीमत भी कम हो जाएगी.

गडकरी ने बताया कि कई लोग सिस्टम में हेराफेरी करने के लिए बाहर से खरीदी गई क्लिप को बिना बेल्ट के ही अटैच कर देते हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही उन क्लिप के निर्माण और बिक्री को अवैध घोषित किया जाएगा.

रोड सेफ्टी के लिए नए कदम

रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सिटी बसों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशन्स को लेकर मंत्री का कहना है,

सड़क हादसों में होने वाली लगभग 35 प्रतिशत मौतों की वजह है सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना. हमें उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल उद्योग भी सरकार के इस कदम का स्वागत करेगा.

इसके अलावा सरकार गाड़ियों में लगने वाले हॉर्न की आवाज कम और मधुर रखने पर भी विचार कर रही है. 

देखें वीडियो- नितिन गडकरी ने डॉक्टर्ड वीडियो वायरल होने पर संजय सिंह समेत सबको ये चेतावनी दे दी

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