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चुनाव के बीच राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी वाले मानहानि मामले पर रोक

27 फरवरी को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

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राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी की थी. (फाइल फोटो- पीटीआई)

लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi defamation case) को बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के एक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है. तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इसी साल फरवरी में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था. लेकिन अब हाई कोर्ट ने कार्यवाही के साथ वारंट पर भी 13 जून तक रोक लगा दी है.

27 फरवरी को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया था. इस वारंट के खिलाफ राहुल ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 20 मार्च को हाई कोर्ट ने आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी थी.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है. इस केस को जानने वाले हाई कोर्ट के एक वकील ने बताया,

"कोर्ट ने ना सिर्फ कार्यवाही पर रोक लगाई है, बल्कि शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है. चुनाव के दौरान इसे राहुल गांधी के लिए राहत की तरह देखा जा सकता है."

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी. तब शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. राहुल ने कहा था, 

"हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती है."

इसी पर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. पहले ये केस चाईबासा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत के सामने आया था. वहां से यह मामला रांची के MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. फिर इसे चाईबासा MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया.

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अप्रैल 2022 में चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. उस दौरान भी राहुल ने इसे झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. तब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए. इसके एक साल बाद, मई 2023 में निचली अदालत ने फिर से जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. फिर, फरवरी 2024 में MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया.

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