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भारत के अटैक से इमरान की पार्टी को मिल गया बहाना! कहा- जेल से निकालो, ड्रोन अटैक हो सकता है

India-Pakistan के बीच तनाव को देखते हुए Imran Khan की पार्टी PTI ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इसमें उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने की मांग की गई है.

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इमरान खान काफी समय से जेल में बंद हैं. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)

भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग की गई है. उन्हें रिहा करने के लिए उनकी पार्टी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में दावा किया गया है कि जेल में इमरान खान पर ड्रोन हमला हो सकता है. ऐसे में उन्हें जेल से रिहा किया जाना चाहिए.

इंडिया टुडे की ख़बर के मुताबिक, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इमरान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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पाकिस्तान के 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जनवरी 2025 में करप्शन के एक केस में सज़ा सुनाई गई थी. वो रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

इमरान की रिहाई को लेकर पार्टी ने WhatsApp पर जारी किए गए अपने एक बयान में कहा,

कोर्ट से गुज़ारिश है कि भारत के साथ मौजूदा युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय सद्भाव और एकजुटता और जेल में ड्रोन हमले को ध्यान में रखते हुए इमरान खान को तुरंत जेल से रिहा किया जाए.

अदालत ने अभी तक याचिका की सुनवाई के लिए कोई तारीख़ तय नहीं की है.

बता दें कि पहलगाम हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया था. इसी के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. 

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इस के बाद 8 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया गया. लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया.

जेल में क्यों हैं Imran Khan?

इसी साल जनवरी में रावलपिंडी की अदियाला अदालत ने इमरान खान को 14 साल जेल की सज़ा सुनाई थी. हालांकि सज़ा सुनाए जाने से पहले से ही उन्हें जेल में रखा गया था. अगस्त 2023 से ही वह जेल में बंद हैं. इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी सात साल की सज़ा सुनाई गई थी. दोनों को अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाकर फंड के गबन और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई थी.

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