खट्टर सरकार ने बनाई सरकारी गौरक्षा टीम
गायों को बचाने निकली हरियाणा सरकार, महिला अफसर की अगुवाई में बनाई पुलिस टीम.
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फोटो - thelallantop
हरियाणा में गोमांस बैन है. वहां गायों की रक्षा की फिक्र सिर्फ गोरक्षा दल वालों को नहीं है. सरकार भी इंतजाम करने में जुटी है. खट्टर सरकार ने गायों की रक्षा के लिए एक टीम बना दी है, जो गाय काटने वालों और स्मगल करने वालों को पकड़ेगी. एक महिला अफसर को इस टीम का चीफ बनाया गया है. आठ महीने बाद गुड़गांव में वापसी कर रही हैं भारती इस टीम में 300 लोग होंगे. टीम को लीड करेंगीं भारती अरोड़ा. वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होंगी. भारती अरोड़ा से कुछ याद आया? ये वही भारती हैं जो गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से भिड़ गई थीं. उनके बीच की 'तू-तू-मैं-मैं' निकलकर मीडिया और लोगों के बीच आ गई थी. जिसके बाद भारती को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया था पंचकूला. अभी भारती, भोंडसी नाम की जगह पर पोस्टेड होंगी और वहीं से काम देखेंगीं. 224 पुलिस वाले और 62 नॉन-गैजेटेड अफसर इनकी टीम में हैं. कमिश्नर गुड़गांव से हो चुका है पंगा वैसे तो भारती सीधे चंडीगढ़ को रिपोर्ट करेंगी. फिर भी ये देखना मजेदार होगा कि ये विर्क के साथ कैसे काम करती हैं. क्योंकि भारती का जो काम है उसमें कई बार गुडगांव पुलिस के साथ की जरूरत पड़ेगी. देखना ये होगा अब दोनों की केमेस्ट्री कैसी रहेगी जब दोनों में पहले से ही कस के तकरार हो चुकी है. बवाल ये था भारती ने विर्क पर आरोप लगाया था कि एक कथित रेप केस में विर्क ने उन्हें जबरदस्ती एक संदिग्ध को फंसाने को कह रहे थे. भारती ने हरियाणा के DGP को ये कहते हुए एक लेटर भी लिखा था कि उन्हें डर है कि विर्क उनका करियर तबाह कर देंगे इसलिए DGP खुद मुद्दे की जांच करें. बहरहाल हरियाणा सरकार ने टीम बनाने के साथ एक 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी शुरू की है. नंबर ले लो हेल्पलाइन का- 8284030455. इसपे जब शिकायत करोगे तो डायरेक्ट कंट्रोल रूम में लगेगा. इस टाइप की कोई भी शिकायत आएगी तो तुरंत पुलिस को इंफॉर्म किया जायेगा. जो कि केवल इस काम के लिए बनाई गई स्पेशल टीम को वहां भेजेगी. अब तक 446 अभी इस साल अप्रैल तक 307 ऐसे केस आ चुके हैं. ये सब 1960 के पशुओं के खिलाफ क्रूरता वाले कानून के अंदर आते हैं. इनमें 191 गायें बचाई गई हैं. और 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 85 केस पंजाब काऊ स्लॉटर एक्ट, 1955 के तहत दर्ज किये गए हैं. हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन एक्ट सरकार ने बनाया है जिसमें गाय काटने पर 10 साल जेल की हवा खानी पड़ती है.
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