अकसर लोग थोड़ी दूरी से बचने के लिए रॉन्ग साइड भी गाड़ी चलाने से नहीं कतराते हैं. लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है. महज कुछ दूर रॉन्ग साइड पर चलने से आपके साथ साथ सड़क पर गाड़ी चलाने वाले दूसरी लोगों की जान भी जा सकती है. अक्सर ही ऐसी खबरें आती भी रहती हैं. अब ऐसा ही कुछ हुआ है गुरुग्राम में, जहां रॉन्ग साइड गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार (Gurugram Accident) की मौत हो गई.
पूरा मामला 15 सितंबर का है. समय तकरीबन सुबह 5 बजे. जगह गुरुग्राम का DLF फेज़ टू. 21 साल के अक्षत गर्ग अपनी बाइक (Akshat Garg bike accident) से जा रहे थे. पीछे दूसरी बाइक पर उनके दोस्त लोग भी थे. बाइक की स्पीड ठीक ठाक थी. तभी रॉन्ग साइड से एक SUV अचानक से सामने आ गई. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई. गाड़ियों के भिड़ने पर आग की चिंगारी उठी और बाइक के परखच्चे उड़ गए.
दोस्त की बाइक पर कैमरा लगा हुआ था. सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया. दोस्त अक्षत-अक्षत चिल्लाते हुए गाड़ी के पास पहुंचे. देखा तो उनके होश उड़ गए. अक्षत बदहवास पड़ा हुआ है. तब तक सांसें चल रही थीं. आसपास के लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया. आंखें बंद ना हो जाएं, इसलिए पानी डाला गया और साथ खड़े दोस्त बार-बार उसे आवाज़ देते रहे. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अक्षत ने रिस्पांस देना बंद कर दिया. उसका दोस्त प्रद्युम्न रॉन्ग साइड से आ रही कार के ड्राइवर से पूछता रहा,
बाइक से घूमने जा रहे थे कुछ दोस्त, तभी रॉन्ग साइड से एक कार आ गई, 21 साल के लड़के की मौत
Gurugram Accident: हरियाणा के गुरुग्राम में Wrong Side से आ रही SUV की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

“भईया आप रॉन्ग साइड से कैसे आ सकते हो?”
रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले शख्स का नाम कुलदीप ठाकुर बताया जा रहा है. एक्सीडेंट के चश्मदीद और अक्षत के दोस्त प्रद्युम्न ने बताया कि ड्राइवर फास्ट ड्राइविंग लेन में उल्टी दिशा से आ रहा था. आगे प्रद्युम्न ने बताया कि रोड में गाड़ी चलाने की मिनिमम स्पीड 60Kmph थी. बाइक और कार, दोनों की स्पीड 70 से 80 kmph थी. प्रद्युम्न का आरोप है कि पुलिस ने केस को सीरियसली नहीं लिया. उनके पास एक्सीडेंट का वीडियो भी था, इसके बाद भी पुलिस ने केस में ढीला रवैया अपनाया.
पुलिस ने इस मामले में धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) (शरारत के कारण ₹20,000 से अधिक की क्षति), 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) के तहत FIR दर्ज की है. कुलदीप ठाकुर को दुर्घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
नोट- सड़क पर गाड़ी चलाते समय आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं. सीट बेल्ट लगाते हैं और ये सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं. तो आप गलत हैं. क्योंकि सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है. आपको अपनी स्पीड को खास ख्याल रखना है. क्योंकि कोई शख्स कब रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी लेकर आ जाए तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त एहतियात बेहद ज़रूरी है.
वीडियो: उन्नाव बस एक्सीडेंट में पुलिस ने बताया टक्कर से पहले क्या क्या हुआ था?